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रात में आठ से दस बजे के बीच ही करें आतिशबाजी
Updated Tue, 06 Nov 2018 09:53 PM IST
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चंपावत। प्रकाश पर्व दीपावली के अवसर पर जिलाधिकारी सुरेंद्र नारायण पांडेय और पुलिस अधीक्षक धीरेंद्र गुंज्याल ने जिले के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि दीपावली प्रकाश का त्योहार है, हमें चाहिए कि इस त्योहार को आपसी प्रेम, सौहार्द के साथ मनाएं।
उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिबंधित क्षेत्रों के अलावा धार्मिक स्थलों, न्यायालय परिसर, अस्पतालों और सैन्य क्षेत्रों में आतिशबाजी का प्रयोग वर्जित है। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने आदेशित किया है कि आतिशबाजी का प्रयोग दीपावली के अवसर पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे के बीच ही किया जाए। दीपावली के अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी शैलेंद्र सिंह बिष्ट, उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने भी लोगों को शुभकामना दी है।
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उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिबंधित क्षेत्रों के अलावा धार्मिक स्थलों, न्यायालय परिसर, अस्पतालों और सैन्य क्षेत्रों में आतिशबाजी का प्रयोग वर्जित है। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने आदेशित किया है कि आतिशबाजी का प्रयोग दीपावली के अवसर पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे के बीच ही किया जाए। दीपावली के अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी शैलेंद्र सिंह बिष्ट, उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने भी लोगों को शुभकामना दी है।
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