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इंटरनेट तथा बेवसाइट पर अपलोड करें 17 बिंदुओं की सूचनाएं
Updated Wed, 06 Sep 2017 11:12 PM IST
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चंपावत। जिला सभागार में चल रही सभी सरकारी विभागों के लोक सूचना अधिकारियों की चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला के तीसरे दिन विषय विशेषज्ञों ने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक लोक सूचनाधिकारी अपने विभाग से संबंधित 17 बिंदुओं की सूचनाओं को इंटरनेट और वेबसाइट पर अपलोड करें।
इसमें विभाग के कार्य, कर्तव्य, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां, बजट आवंटन एवं व्यय आदि से संबंधित सूचनाएं शामिल रहेगी। इससे आम नागरिकों को विभिन्न विभागों से संबंधित अनेक सूचनाएं निशुल्क प्राप्त हो जाएंगी। विशेषज्ञों ने आम नागरिकों से अनुरोध किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन करने से पूर्व संबंधित विभाग की बेव साइट को अवश्य देख लें। इस मौके पर मास्टर ट्रेनर अपर सांख्यकी अधिकारी अशोक कुमार, डॉ.एमपी जोशी एवं राजेश गोरकेला ने भी कई जानकारियां दी। एडीएम हेमंत कुमार वर्मा ने लोक सूचना अधिकारियों को आरटीआई अधिनियम से संबंधित उपलब्ध कराई गई किताब का अध्ययन करने को कहा।
इसमें विभाग के कार्य, कर्तव्य, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां, बजट आवंटन एवं व्यय आदि से संबंधित सूचनाएं शामिल रहेगी। इससे आम नागरिकों को विभिन्न विभागों से संबंधित अनेक सूचनाएं निशुल्क प्राप्त हो जाएंगी। विशेषज्ञों ने आम नागरिकों से अनुरोध किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन करने से पूर्व संबंधित विभाग की बेव साइट को अवश्य देख लें। इस मौके पर मास्टर ट्रेनर अपर सांख्यकी अधिकारी अशोक कुमार, डॉ.एमपी जोशी एवं राजेश गोरकेला ने भी कई जानकारियां दी। एडीएम हेमंत कुमार वर्मा ने लोक सूचना अधिकारियों को आरटीआई अधिनियम से संबंधित उपलब्ध कराई गई किताब का अध्ययन करने को कहा।
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