{"_id":"5b0707104f1c1b896e8b46db","slug":"161527187216-bageshwar-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"चरस तस्करी में बंद अभियुक्त दोषमुक्त करार","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
चरस तस्करी में बंद अभियुक्त दोषमुक्त करार
Updated Fri, 25 May 2018 12:18 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बागेश्वर। चरस तस्करी के मामले में जेल में बंद अभियुक्त को विशेष सत्र न्यायाधीश हीरा सिंह बोनाल ने दोषमुक्त करार कर दिया है। मामले के अनुसार 31 जुलाई 2017 को कपकोट पुलिस को मुखबिर ने पुल बाजार के पास एक व्यक्ति के चरस लेकर आने की सूचना दी। पुलिस की चेकिंग में सूपी निवासी गोविंद सिंह के पास मौजूद बैग से पांच किलो 960 ग्राम चरस बरामद हुई।
इस मामले में पुलिस द्वारा विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले में सरकारी पक्ष ने 12 गवाह न्यायालय में पेश किए। अभियुक्त गोविंद सिंह के अधिवक्ता ने मामले की पैरवी की। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों, पक्ष-विपक्ष के तर्कों को सुनते हुए विशेष सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया।
विज्ञापन
इस मामले में पुलिस द्वारा विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले में सरकारी पक्ष ने 12 गवाह न्यायालय में पेश किए। अभियुक्त गोविंद सिंह के अधिवक्ता ने मामले की पैरवी की। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों, पक्ष-विपक्ष के तर्कों को सुनते हुए विशेष सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया।
विज्ञापन