फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Bageshwar News ›   Court Orders Give payment With 6 Percent Intrest

6 प्रतिशत ब्याज के साथ ग्राहक को जमा रकम अदा करने के आदेश

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 19 Aug 2022 12:06 AM IST
विज्ञापन
Court Orders Give payment With 6 Percent Intrest
बागेश्वर। सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत ने सहारा क्रेडिट सोसायटी के प्रबंधक और सोसायटी को ग्राहक की जमा पूंजी के साथ ही छह प्रतिशत ब्याज अदा करने का फैसला सुनाया है।
विज्ञापन

बागेश्वर के चौरासी निवासी गिरीश चंद्र पांडे पुत्र हरीश चंद्र ने अदालत में वाद दायर कर कहा था कि उनके सहारा क्रेडिट सोसायटी में 35,294 रुपये जमा थे। सोसायटी के प्रबंधक ने उन्हें उक्त रकम का चेक दिया था।
विज्ञापन

चेक भुगतान के लिए बैंक में लगाया गया लेकिन सोसायटी के खाते में रकम न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने पर वादी ने सोसायटी के प्रबंधक सुमित मेहता के खिलाफ अदालत में वाद दायर किया। इस मामले में वादी और प्रतिवादी ने एक-एक गवाह अदालत में पेश किए।
विज्ञापन
विज्ञापन

बुधवार को सिविल जज रिजवान अंसारी ने मामले के विचारण और दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण करने के उपरांत सहारा क्रेडिट सोसायटी के प्रबंधक सुमित मेहता और सोसायटी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए वादी गिरीश चंद्र पांडे को सोसायटी में जमा रकम 35294 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने के आदेश दिए। ब्याज भुगतान की तिथि तक अदा करना होगा। वादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता ओमप्रकाश तिवारी ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed