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Bageshwar News: नाबालिग पोती से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी असों से गिरफ्तार, पुलिस ने कोर्ट में किया पेश

Thu, 20 Aug 2026 12:39 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Thu, 20 Aug 2026 12:39 AM IST
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Accused arrested from Ason for molesting minor granddaughter; police produced him in court.
बागेश्वर। नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को असों के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे अदालत में पेश कर दिया।
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कपकोट थाने में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि बीते सोमवार दोपहर करीब 01:50 बजे ग्राम में गधेरे के पास आरोपी ने उनकी नाबालिग पोती के साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता की दादी की तहरीर के आधार पर कपकोट थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी ने थानाध्यक्ष कपकोट को आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए। पुलिस टीम ने मंगलवार देर रात करीब 10:05 बजे असों तिराहे के पास से आरोपी नदीम अली (18) निवासी ग्राम अब्बासपुर, जिला रामपुर (उत्तर प्रदेश) को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
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विशेष सत्र न्यायालय ने शर्तों के साथ मंजूर की आरोपी की जमानत
मामले में सुनवाई करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर की अदालत ने आरोपी नदीम अली की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। अदालत ने पाया कि आरोपित अपराधों में अधिकतम पांच वर्ष की सजा का प्रावधान है और आरोपी की आयु करीब 18 वर्ष आठ माह है। न्यायालय ने 30 हजार के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर जमानत मंजूर की। कोर्ट ने कड़ी शर्त रखी है कि आरोपी वादी और पीड़िता के निवास स्थल या आसपास के इलाकों में नहीं जाएगा, अदालत की सुनवाई में पूर्ण सहयोग करेगा और गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। शर्तों का उल्लंघन करने पर जमानत तत्काल निरस्त कर दी जाएगी।
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