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Bageshwar News: दो चरस तस्करों को 12-12 साल का कठोर कारावास
Tue, 05 Sep 2023 12:38 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
Updated Tue, 05 Sep 2023 12:38 AM IST
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बागेश्वर। विशेष सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की अदालत ने चरस तस्करी के दो आरोपियों को 12-12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपियों को डेढ़-डेढ़ लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
कोतवाली पुलिस 29 दिसंबर 2012 को गरुड़ मोटर मार्ग पर चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने द्यांगण-आरे बाईपास सड़क पर नीलेश्वर महादेव मंदिर तिराहे के पास से कार सवार पूरन चंद्र पोखरियाल (34) निवासी लोदी गांव, सतपुली, जिला पौड़ी गढ़वाल और प्रदीप रावत (37) निवासी बंगा खाला, रायपुर, जिला देहरादून को 11 किलो 588.2 ग्राम चरस के साथ पकड़ा।
सीओ की मौजूदगी में तलाशी लेने पर पूरन के पास से छह किलो 257.7 ग्राम और प्रदीप के पास से पांच किलो 330.5 ग्राम चरस बरामद हुई। दोनों के खिलाफ कोतवाली में एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया।
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पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला ने मामले की पैरवी करते हुए नौ गवाह पेश किए। न्यायालय ने गवाहों के बयान, प्रयोगशाला की रिपोर्ट और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोनों को दोषी पाकर सजा सुनाई।
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कोतवाली पुलिस 29 दिसंबर 2012 को गरुड़ मोटर मार्ग पर चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने द्यांगण-आरे बाईपास सड़क पर नीलेश्वर महादेव मंदिर तिराहे के पास से कार सवार पूरन चंद्र पोखरियाल (34) निवासी लोदी गांव, सतपुली, जिला पौड़ी गढ़वाल और प्रदीप रावत (37) निवासी बंगा खाला, रायपुर, जिला देहरादून को 11 किलो 588.2 ग्राम चरस के साथ पकड़ा।
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सीओ की मौजूदगी में तलाशी लेने पर पूरन के पास से छह किलो 257.7 ग्राम और प्रदीप के पास से पांच किलो 330.5 ग्राम चरस बरामद हुई। दोनों के खिलाफ कोतवाली में एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया।
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पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला ने मामले की पैरवी करते हुए नौ गवाह पेश किए। न्यायालय ने गवाहों के बयान, प्रयोगशाला की रिपोर्ट और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोनों को दोषी पाकर सजा सुनाई।