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चोरी में तीन को कैद, जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला अमरोहा
Updated Thu, 26 Nov 2015 12:32 AM IST
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मुख्य दंडाधिकारी राजेश कुमार ने 16 साल पुराने चोरी के एक मामले में भाई समेत तीन अभियुक्तों को दो-दो साल की कैद और चार-चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
नौगावां सादात थाना क्षेत्र के गांव बसेड़ा तगा में 16 साल पहले किसान के ट्यूबवेल से इंजन के नोजिल, भैंसा बुग्गी चोरी हुई थी।
इस मामले में क्षेत्र के गांव कुतुबपुर हमीरपुर के आलमगीर व शेरू पुत्रगण निरोज खां और गांव जब्बारपुर के इंतजार उर्फ गुट्टा पुत्र आस मोहम्मद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मामला सीजेएम कोर्ट में विचाराधीन था।
बुधवार को अभियोजन अधिकारी विनय भारद्वाज और बचाव पक्ष के अधिवक्ता शमशेर अली सैफी ने सुनवाई के दौरान जोरदार बहस की।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद सीजेएम राजेश कुमार ने अभियुक्तों पर दोष सिद्घ किया और तीनों को दो-दो वर्ष की कैद और चार-चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोषियों को पुलिस कस्टडी में जेल भेज दिया गया।
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नौगावां सादात थाना क्षेत्र के गांव बसेड़ा तगा में 16 साल पहले किसान के ट्यूबवेल से इंजन के नोजिल, भैंसा बुग्गी चोरी हुई थी।
इस मामले में क्षेत्र के गांव कुतुबपुर हमीरपुर के आलमगीर व शेरू पुत्रगण निरोज खां और गांव जब्बारपुर के इंतजार उर्फ गुट्टा पुत्र आस मोहम्मद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मामला सीजेएम कोर्ट में विचाराधीन था।
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बुधवार को अभियोजन अधिकारी विनय भारद्वाज और बचाव पक्ष के अधिवक्ता शमशेर अली सैफी ने सुनवाई के दौरान जोरदार बहस की।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद सीजेएम राजेश कुमार ने अभियुक्तों पर दोष सिद्घ किया और तीनों को दो-दो वर्ष की कैद और चार-चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोषियों को पुलिस कस्टडी में जेल भेज दिया गया।
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