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इंश्योरेंस कंपनी को 48.29 लाख भुगतान के आदेश

Sun, 29 Dec 2013 05:49 AM IST
Amroha
Amroha Updated Sun, 29 Dec 2013 05:49 AM IST
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अमरोहा। उपभोक्ता फोरम ने ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मंडलीय शाखा प्रबंधक लखनऊ एवं मुरादाबाद पर शिकंजा कस दिया है। 48 लाख 29 हजार 205 रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है। कंपनी को यह भुगतान आठ फीसदी ब्याज समेत एक महीने के भीतर करना होगा।
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जिले के सात नर्सिंग होम के चिकित्सकों ने राष्ट्रीय बीमा स्वास्थ्य योजना के तहत स्मार्ट कार्ड पर मरीजों का इलाज किया था। लेकिन कंपनी ने नर्सिंग होम बीमे की धनराशि का भुगतान नहीं किया था। जिसपर संचालकों ने ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मंडलीय शाखा प्रबंधक लखनऊ और मुरादाबाद के खिलाफ फोरम में वाद दायर किया था।
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मामले में सुनवाई के दौरान फोरम अध्यक्ष केशव प्रसाद त्रिपाठी एवं वरिष्ठ सदस्य मसरूर अहमद सिद्दीकी, सदस्य अर्चना सिंघल ने कंपनी को सात नर्सिंग होम को 48 लाख 29 हजार 205 रुपये भुगतान करने का आदेश दिया। कंपनी को संजीवनी नर्सिंग होम अतरासी रोड को 11 लाख 29 हजार 600 रुपये, शकील नर्सिंग होम बिजनौर रोड को 16 लाख 24 हजार 555 रुपये, चौधरी नर्सिंग होम बिजनौर रोड को दो लाख 12 हजार 800, सुजात हास्पिटल मोहल्ला नल को 11 लाख 36 हजार 375, कलावती हास्पिटल स्टेशन रोड अमरोहा को चार लाख 42 हजार 75, देहली सर्जिकल एंड मैटरनिटी सेंटर जोया रोड अमरोहा को दो लाख 28 हजार 50, मॉ नेत्रालय बिजनौर रोड को 35 हजार 750 रुपये भुगतान करने होंगे।
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इसके अलावा कंपनी शाखा प्रबंधकों को परिवाद व्यय एवं मानसिक कष्ट एवं क्षतिपूर्ति के रूप में धनराशि देनी होगी। समस्त धनराशि आठ फीसदी ब्याज के साथ एक महीने के भीतर भुगतान करनी होगी।
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