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Almora News: आबकारी अधिनियम के मामले में आरोपी दोषमुक्त
Tue, 25 Jul 2023 12:49 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
Updated Tue, 25 Jul 2023 12:49 AM IST
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अल्मोड़ा। सीनियर सिविल जज रविंद्र देव मिश्र की अदालत ने आबकारी अधिनियम के आरोपी बसंत भट्ट निवासी भनोली को दोषमुक्त करार दिया है।
आरोपी के अधिवक्ता बीपी पंत ने बताया कि दन्या थाने में आरोपी के खिलाफ 29 सितंबर 2019 को आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप था कि चेकिंग के दौरान वह अपने वाहन को छोड़कर भाग गया। जांच में वाहन से 35 बोतल शराब बरामद हुई। तब वाहन को सीज कर उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। सीनियर सिविल जज ने सभी साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी को दोषमुक्त करार दिया।
पॉक्सो एक्ट का आरोपी दोषमुक्त
अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है।
आरोपी के अधिवक्ता दीवान बिष्ट ने बताया कि 16 फरवरी 2022 को वादी ने पुलिस में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी थी। तहरीर के मुताबिक आरोपी की उनकी नाबालिग पुत्री से सोशल मीडिया से जान-पहचान हुई। आरोपी गिरीश मिश्रा निवासी पहाड़पानी नैनीताल ने उसकी पुत्री की कुछ तस्वीर ली और उसे वायरल करने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। किसी तरह उसकी पुत्री ने यह घटना साझा की तो तहरीर देने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था, जिस पर सोमवार को फैसला आया। विशेष सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों और गवाहों के सुनने के साथ ही साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी को दोषमुक्त करार दिया। संवाद
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आरोपी के अधिवक्ता बीपी पंत ने बताया कि दन्या थाने में आरोपी के खिलाफ 29 सितंबर 2019 को आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप था कि चेकिंग के दौरान वह अपने वाहन को छोड़कर भाग गया। जांच में वाहन से 35 बोतल शराब बरामद हुई। तब वाहन को सीज कर उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। सीनियर सिविल जज ने सभी साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी को दोषमुक्त करार दिया।
पॉक्सो एक्ट का आरोपी दोषमुक्त
अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है।
आरोपी के अधिवक्ता दीवान बिष्ट ने बताया कि 16 फरवरी 2022 को वादी ने पुलिस में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी थी। तहरीर के मुताबिक आरोपी की उनकी नाबालिग पुत्री से सोशल मीडिया से जान-पहचान हुई। आरोपी गिरीश मिश्रा निवासी पहाड़पानी नैनीताल ने उसकी पुत्री की कुछ तस्वीर ली और उसे वायरल करने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। किसी तरह उसकी पुत्री ने यह घटना साझा की तो तहरीर देने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था, जिस पर सोमवार को फैसला आया। विशेष सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों और गवाहों के सुनने के साथ ही साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी को दोषमुक्त करार दिया। संवाद
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