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एसडीएम ने वाहन स्वामी पर तीस हजार रुपये जुर्माना ठोका
Updated Sat, 20 Jan 2018 10:13 PM IST
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अल्मोड़ा। भवन निर्माण में निकली मिट्टी को अनुमति के बगैर डंपिंग जोन में डालने पर एसडीएम विवेक राय ने संबंधित ट्रक स्वामी पर तीस हजार रुपये का जुर्माना ठोक दिया।
एसडीएम विवेक राय ने बताया कि शनिवार दिन में यूके01 सीए-0603 स्वराज टिप्पर में चालक तीन घन मीटर भवन निर्माण सामग्री भरकर करबला की ओर जा रहा था। चालक के पास उक्त मिट्टी के डंपिंग जोन में संरक्षित करने के संबंध में कोई अनुमति पत्र नहीं था। जिसके लिए जौहरी बाजार निवासी वाहन स्वामी विनय कुमार वर्मा पुत्र शिव प्रसाद पर उत्तराखंड खनिज अवैध खनिज परिवहन एवं भंडारण नियमावली के तहत कार्रवाई करते हुए 30,462 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मालूम हो कि जिले में भवन निर्माण के लिए भवनों के बेसमेंट से निकलने वाली साधारण मिट्टी और वेस्ट मेटेरियल को संबंधित तहसीलदार द्वारा चिंहित डंपिंग जोन में डाले जाने से पूर्व संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी से अनुमति लेनी अनिवार्य है। भवन निर्माण के लिए भवनों के बेसमेंट से निकलने वाली साधारण मिट्टी और वेस्ट मैटेरियल को रखने की व्यवस्था यदि भवन स्वामी के पास नहीं है और वह इसका व्यवसायिक उपयोग नहीं करता है तो उसे रखने के लिए स्थानीय प्रशासन की अनुमति से संबंधित तहसील के तहसीलदार द्वारा घोषित डंपिंग जोन में इसे संरक्षित किया जाएगा।
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एसडीएम विवेक राय ने बताया कि शनिवार दिन में यूके01 सीए-0603 स्वराज टिप्पर में चालक तीन घन मीटर भवन निर्माण सामग्री भरकर करबला की ओर जा रहा था। चालक के पास उक्त मिट्टी के डंपिंग जोन में संरक्षित करने के संबंध में कोई अनुमति पत्र नहीं था। जिसके लिए जौहरी बाजार निवासी वाहन स्वामी विनय कुमार वर्मा पुत्र शिव प्रसाद पर उत्तराखंड खनिज अवैध खनिज परिवहन एवं भंडारण नियमावली के तहत कार्रवाई करते हुए 30,462 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मालूम हो कि जिले में भवन निर्माण के लिए भवनों के बेसमेंट से निकलने वाली साधारण मिट्टी और वेस्ट मेटेरियल को संबंधित तहसीलदार द्वारा चिंहित डंपिंग जोन में डाले जाने से पूर्व संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी से अनुमति लेनी अनिवार्य है। भवन निर्माण के लिए भवनों के बेसमेंट से निकलने वाली साधारण मिट्टी और वेस्ट मैटेरियल को रखने की व्यवस्था यदि भवन स्वामी के पास नहीं है और वह इसका व्यवसायिक उपयोग नहीं करता है तो उसे रखने के लिए स्थानीय प्रशासन की अनुमति से संबंधित तहसील के तहसीलदार द्वारा घोषित डंपिंग जोन में इसे संरक्षित किया जाएगा।
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