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बैंकों को रोकड़ ले जाने के लिए अनुमति लेनी आवश्यक
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अल्मोड़ा। लोकसभा चुनाव में आचार संहिता का पालन कराने को लेकर आयोग के सख्त निर्देश हैं। यह निर्देश बैंकों को भी जारी किए गए हैं। जिले में 22 बैंक और उनकी 147 शाखाएं हैं। लीड बैंक अधिकारी ललित मोहन सेमवाल ने बताया कि आचार संहिता प्रभारी केके पंत की ओर से आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कराने के लिए कहा गया है।
नियम के तहत एक बैंक से दूसरे बैंक या एक शाखा से दूसरी शाखा में रोकड़ (नगदी) ले जाने पर बैंकों को इसकी सूचना लीड बैंक अधिकारी को देनी आवश्यक है। इसके अलावा एक करोड़ या उससे अधिक की नगदी ले जाने के लिए अनुमति लेनी आवश्यक है।
अनुमति के बगैर बैंक इतनी नगदी नहीं ले जा सकता है। वहीं आम व्यक्ति को भी 50 हजार से अधिक की नगदी निकालने में बैंक से प्रूफ लेना आवश्यक है ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।
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नियम के तहत एक बैंक से दूसरे बैंक या एक शाखा से दूसरी शाखा में रोकड़ (नगदी) ले जाने पर बैंकों को इसकी सूचना लीड बैंक अधिकारी को देनी आवश्यक है। इसके अलावा एक करोड़ या उससे अधिक की नगदी ले जाने के लिए अनुमति लेनी आवश्यक है।
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अनुमति के बगैर बैंक इतनी नगदी नहीं ले जा सकता है। वहीं आम व्यक्ति को भी 50 हजार से अधिक की नगदी निकालने में बैंक से प्रूफ लेना आवश्यक है ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।
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