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स्पीड गवर्नर नहीं लगा तो वाहनों को आज से नहीं मिलेगा फिटनेस प्रमाणपत्र
Updated Thu, 12 Jul 2018 11:13 PM IST
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अल्मोड़ा। स्पीड गवर्नर का जिन्न फिर बाहर निकल आया है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद परिवहन विभाग ने यात्री बसों, टैक्सियों, ट्रकों सहित सभी व्यवसायिक वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य कर दिया है। एआरटीओ ने कहा है कि स्पीड गवर्नर नहीं होने पर शुक्रवार से आरटीओ कार्यालय में किसी भी व्यवसायिक वाहन को फिटनेस प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुछ माह पहले उत्तराखंड में यात्री बसों, टैक्सियों, ट्रकों सहित सभी व्यवसायिक वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके लिए परिवहन विभाग ने सभी व्यवसायिक वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी थी, लेकिन टैक्सी चालकों की हड़ताल के बाद सरकार ने इस मामले में कुछ दिन की रोक लगाते हुए एक समिति का गठन कर दिया था, लेकिन हाल ही में उच्च न्यायालय नैनीताल ने अपने फैसले में स्पीड गवर्नर लगाने सहित अन्य नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया है।
एआरटीओ आलोक कुमार जोशी ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशों को देखते हुए शासन ने तत्काल प्रभाव से स्पीड गवर्नर लगाने सहित अन्य नियमों का पालन करने को कहा है। उन्होंने बताया कि इसे देखते हुए कल शुक्रवार से उन्हीं वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जिनमें स्पीड गवर्नर लगा होगा।
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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुछ माह पहले उत्तराखंड में यात्री बसों, टैक्सियों, ट्रकों सहित सभी व्यवसायिक वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके लिए परिवहन विभाग ने सभी व्यवसायिक वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी थी, लेकिन टैक्सी चालकों की हड़ताल के बाद सरकार ने इस मामले में कुछ दिन की रोक लगाते हुए एक समिति का गठन कर दिया था, लेकिन हाल ही में उच्च न्यायालय नैनीताल ने अपने फैसले में स्पीड गवर्नर लगाने सहित अन्य नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया है।
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एआरटीओ आलोक कुमार जोशी ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशों को देखते हुए शासन ने तत्काल प्रभाव से स्पीड गवर्नर लगाने सहित अन्य नियमों का पालन करने को कहा है। उन्होंने बताया कि इसे देखते हुए कल शुक्रवार से उन्हीं वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जिनमें स्पीड गवर्नर लगा होगा।
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