अब बिना ई-वे बिल के नहीं मंगा सकेंगे रेलवे से पार्सल, जानें क्या है नया नियम
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रेलवे पार्सल से टैक्स चुकाए बिना माल मंगवाने पर रेलवे बोर्ड ने अब सख्ती कर दी है। नए नियम के अनुसार रेलवे के पार्सल घर से माल तभी छुड़ाया जा सकेगा जब क्रेता या विक्रेता किसी की ओर से ई-वे बिल जारी कराया गया हो।
वाणिज्य कर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर एससी शर्मा ने बताया कि रेलवे से माल मंगाने पर अक्सर व्यापारी टैक्स की चोरी करते थे। बुकिंग माल संबंधी सही जानकारी विभाग को नहीं दी जाती थी। ऐसे ही मामले में इस बार दिल्ली से मंगाया गया करोड़ों का सामान विभाग की ओर से जब्त किया गया। इसे देखते हुए रेलवे बोर्ड के फ्रेड माकेर्टिंग के निदेशक ने सभी जोन के प्रमुख कमर्शियल मैनेजर को पत्र लिखकर इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा है।
इसके तहत रेलवे पार्सल से अब कहीं से भी मंगाया गया माल छुड़ाने के लिए क्रेता या विक्रेता किसी की ओर से जारी ई-वे बिल पेश करना होगा। ऐसा न करने पर माल जब्त कर लिया जाएगा। जब्त माल छुड़ाने के लिए व्यापारी को टैक्स के अलावा 100 प्रतिशत जुर्माना देना होगा।
एक अप्रैल से ई-वे बिल होगा लागू
केंद्र सरकार ने दो राज्यों के बीच माल लाने-ले जाने पर ई-वे बिल अनिवार्य कर दिया है। वाणिज्य कर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर एससी शर्मा ने बताया कि ई-वे बिल व्यवस्था लागू हो जाने के बाद दूसरे राज्यों से माल लाने पर ट्रांसपोर्टरों को बिल रखना अनिवार्य होगा। बिना ई-वे बिल का माल पकड़े जाने पर न सिर्फ टैक्स की रकम वसूल की जाएगी, बल्कि 100 प्रतिशत जुर्माना भी देना होगा।