Varanasi News: सात दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया दालमंडी प्रकरण का आरोपी इमरान बबलू, कार्रवाई जारी
Varanasi News: वाराणसी के दालमंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। यहां शांतिभग करने के आरोपी सपा नेता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। अदालत ने उसे सात दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।
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Dalmandi Varanasi: विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार की अदालत में सोमवार को फर्जी दस्तावेज तैयार कर लाखों रुपये की ठगी और रंगदारी के मामले में आरोपी इमरान अहमद उर्फ बबलू को जेल से कोट में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को सात दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा।
दालमंडी प्रकरण में शांति भंग करने के आरोप में चौक पुलिस ने इमरान को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। चौक पुलिस ने सहायक अभियोजन अधिकारी के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र देकर धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को जेल से तलब कर न्यायिक रिमांड बनाने का अनुरोध किया था।
अभियोजन के अनुसार, इमरान अहमद उर्फ बबलू ने साथियों के साथ मिलकर वादी मोहम्मद साजिद के साथ एक मकान की फर्जी नोटरी विक्रय करार तैयार कराया था। मकान की कीमत 35 लाख रुपये बताई गई थी।
आरोपी ने सौदा तय किया कि मकान का स्वामित्व विवाद रहित है, जबकि उसी मकान पर सिविल न्यायालय ने विक्रय पर पहले से रोक का आदेश जारी था। जानकारी के बावजूद आरोपी ने पीड़ित से पांच लाख रुपये लिए।
बाद में जब पीड़ित को मकान संबंधी रोक के बारे में पता चला और उसने पैसे मांगे तो आरोपी ने उसे धमकी दी और रंगदारी की मांग भी की। पीड़ित की शिकायत पर चौक थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले में आरोपी को जेल से तलब कर अदालत में पेश किया गया।
छावनी क्षेत्र की भूमि से बेदखली की कार्रवाई पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के छावनी क्षेत्र की भूमि पर चल रही बेदखली कार्रवाई पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार से तीन हफ्ते में जवाबी हलफनामा तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की एकल पीठ ने विजय कुमार व पांच अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। याचियों ने सिटी मजिस्ट्रेट वाराणसी की ओर से जारी बेदखली नोटिस की वैधानिकता को चुनौती दी है।