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Varanasi News: मकान बनाने के लिए लैंड यूज का आवासीय होना अनिवार्य

Sat, 20 Dec 2025 01:42 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 20 Dec 2025 01:42 AM IST
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The land use must be residential for building a house.
वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने विकास क्षेत्र में सम्मिलित 215 नए ग्राम के संबंध में जानकारी दी। कहा कि भूमि क्रय से पूर्व लैंड यूज अवश्य जांच लें। लैंड यूज का आवासीय होना अनिवार्य है। पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर होना जरूरी है। प्लॉटिंग और विक्रय केवल ले-आउट स्वीकृति के बाद ही करें। लेआउट जमा करने के बाद प्राधिकरण की ओर से 7 दिन के अंदर स्वीकृत दी जाएगी। आम जन मानस से अपील की कि वीडीए से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें। मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो
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