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दहेज हत्यारोपी पति को सात साल की कैद
ब्यूरो,अमर उजाला,वाराणसी
Updated Wed, 21 Dec 2016 04:09 PM IST
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सात साल के कठोर कारावास की सजा
- फोटो : प्रतिकात्मक फोटो
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दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करना, फिर उसे जलाकर मार देने की घिनौनी करतूत का एक मामला सामने आया है। आरोपी पति को इसके लिए कोर्ट ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की न्यायाधीश शैली राय की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त पति दिवाकर सिंह को दोषी पाते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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साथ हो कोर्ट ने तीन हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। एडीजीसी सत्यनारायण गौतम ने बताया कि मिर्जापुर के कछवां निवासी विजय शर्मा ने कपसेठी थाने में दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई की थी।
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गौतम के मुताबिक, विजय शर्मा ने बताया था कि उनकी बेटी राधिका की शादी 22 जून, 2004 को चकलौला कपसेठी निवासी दिवाकर से की थी। शादी के कुछ दिनों बाद कार और दो लाख नकद की मांग को लेकर राधिका को उसके पति और ससुराल वालों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था।
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तीन मार्च, 2010 को खबर आई की मेरी प्यारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके ससुराल गया तो गांव वालों ने कहा कि उनकी बेटी राधिका को जलाकर ससुराल वालों ने मार दिया।
इस प्रकरण में सुनवाई के बाद कोर्ट ने पति को दोषी माना और सजा सुनाई। जबकि सास, ससुर, जेठ और जेठानी को बरी कर दिया।