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वाराणसी में 21 अगस्त तक धारा 144 लागू

Sun, 25 Jun 2017 06:50 PM IST
ब्यूरो,अमर उजाला,वाराणसी
ब्यूरो,अमर उजाला,वाराणसी Updated Sun, 25 Jun 2017 06:50 PM IST
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Section 144 applicable till 21st August in Varanasi
डीएम योगेश्वर राम मिश्रा ने की घोषणा - फोटो : अमर उजाला
आगामी त्यौहारों, प्रतियोगी परीक्षाओं और सावन मेले के मद्देनजर डीएम योगेश्वर राम मिश्रा ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। 24 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक जिले में यह आदेश प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।  
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आने वाले दिनों में ईद-उल-फितर, रथयात्रा मेला, श्रावण मेला, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, जनमाष्टमी का त्यौहार आएगा। इसी दौरान प्रतियोगी परीक्षाएं भी होनी हैं। इस दौरान विभिन्न धार्मिक संगठन और राजनीनितक संगठनों द्वारा अपने कार्यक्रम प्रस्तावित किए जा सकते हैं।
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अराजक तत्व शांति में खलल भी डाल सकते हैं। इसी के मद्देनजर डीएम ने पूरे जिले में धारा 144 लागू की है। इस दौरान सार्वजनिक स्थान पर हथियार नहीं ले जाए जा सकेंगे। हथियार लेकर चलना मना है। पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्र नहीं होंगे। 
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