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सख्ती: वाहन चलाते दिखे नाबालिग तो अभिभावकों पर होगा केस, नियम तोड़ने पर रद्द किया जा सकता है लाइसेंस
Thu, 10 Jul 2025 10:38 AM IST
प्रगति चंद
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
Published by: प्रगति चंद
Updated Thu, 10 Jul 2025 10:38 AM IST
सार
Varanasi News: नाबालिग के वाहन चलाने पर सख्ती की जाएगी। वाराणसी में अगर नाबालिग वाहन चलाते दिखे तो अभिभावकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
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Driving
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
वाराणसी जिले में अब वाहन चलाते नाबालिग दिखे तो अभिभावकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अवकाश के बाद स्कूल खुलने पर नाबालिग सड़कों पर वाहन दौड़ाते नजर आ रहे हैं। पिछले साल यातायात पुलिस ने इसे लेकर अभियान चलाया था। इसमें लोगों का चालान कर अभिभावकों पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई थी। इसके बाद अधिकारियों की ओर से कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई।
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मोटर वाहन अधिनियम के तहत नाबालिग का बाइक चलाना गैर कानूनी है। 16 से 18 वर्ष के किशोर को बिना गियर की दोपहिया वाहन का लाइसेंस मिलता है। नियम तोड़ने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
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जनवरी से जून 2025 के बीच सड़क हादसे में 105 लोग जान गंवा चुके हैं। इनमें सबसे अधिक मौत बिना हेलमेट के बाइक चलाने वालों की होती हैं और चालान भी सबसे ज्यादा हेलमेट न लगाने वालों का होता है।
नाबालिग न तो हेलमेट लगाते हैं और न ही उनके पास लाइसेंस होता है। इसके बाद भी स्कूल प्रशासन नियमों को दरकिनार कर स्कूल में प्रवेश देते हैं। इससे बच्चों के साथ अन्य लोगों की जान को भी खतरा रहता है।