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New Year 2021: काशी में नए साल के जश्न पर रोक नहीं, आयोजनों के लिए इस तरह से मिलेगी सशर्त अनुमति
Tue, 29 Dec 2020 04:16 PM IST
स्वाधीन तिवारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: स्वाधीन तिवारी
Updated Tue, 29 Dec 2020 04:16 PM IST
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न्यू ईयर पार्टी
- फोटो : अमर उजाला
वाराणसी में 31 दिसंबर और एक जनवरी को नए साल के मद्देनजर होने वाले कार्यक्रमों के आयोजनों को लेकर वाणिज्य कर विभाग ने सशर्त अनुमति दी है। मैरेज लॉन, होटल,सभागार आदि जगहों पर आयोजन से पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही जीएसटी का भी भुगतान करना पड़ेगा।
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वाणिज्य कर अधिकारी (मनोरंजन कर) की ओर से जारी आदेश के मुताबिक नव वर्ष की पूर्व संध्या 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2021 को होटल, लॉन आदि जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किए जाने की सूचना मिली हैं। बिना जिलाधिकारी के पूर्व अनुमति के कोई भी आयोजन नहीं किया जा सकेगा।
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यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है तो उसे नियमानुसार 20000 रुपये आर्थिक दंड अथवा छह माह की सजा या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। इसके साथ ही आयोजकों को जीएसटी का भुगतान भी नियमों के तहत करना होगा। इस बारे में अधिक जानकारी वाणिज्य कर कार्यालय चेतगंज से प्राप्त की जा सकती है।
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