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आय से अधिक संपत्ति मामले में विधायक विजय मिश्रा की एमएलसी पत्नी की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 27 May 2021 07:08 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क,अमर उजाला,वाराणसी
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Thu, 27 May 2021 07:08 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश में भदोही के ज्ञानपुर से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट ने इमकी पत्नी एमएमली रामलली मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। 

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MLC Ram lali mishra wife of gyanpur MLA Vijay Mishra court dismissed bail plea in disproportionate assets case
विधायक विजय मिश्रा की एमएलसी पत्नी रामलली मिश्रा - फोटो : फाइल

विस्तार

आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी एमएलसी रामलली मिश्रा की अग्रिम जमानत की अर्जी बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण पुष्कर उपाध्याय की अदालत ने खारिज कर दी। इस दौरान अदालत ने कहा कि आरोपी प्रभावशाली महिला है और जांच में सहयोग नहीं कर रही है। लोकसेवक के पद पर रहते हुए  गंभीर प्रवृत्ति का आपराधिक कार्य किया जाना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है, ऐसे में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की जाती है। 

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एडीजीसी विनय कुमार सिंह के मुताबिक आरोपी महिला एमएलसी और उसके पति जेल में निरुद्ध बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ प्रयागराज के हंडिया थाने में  आय से 924 फीसदी अधिक संपत्ति पाए जाने पर सतर्कता अधिष्ठान की तरफ से इसी वर्ष जनवरी माह में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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 सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने जब ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा व उनकी एमएलसी पत्नी रामलली मिश्रा निवासी खपटिहा हड़िया के नामी बेनामी चल अचल संपत्ति की जांच की तब दो करोड़ 32 लाख 35 हजार वास्तविक आय के सापेक्ष 23 करोड़ 81 लाख 98 हजार की संपत्ति प्रारम्भिक जांच में पाई गई।

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सतर्कता अधिष्ठान के संयुक्त निदेशक की तरफ से जांच रिपोर्ट मिलने के बाद विधायक और उनकी एमएलसी पत्नी के खिलाफ प्रयागराज के हंडिया थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। इसी मामले में जेल में बंद विधायक की एमएलसी पत्नी की तरफ से अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसे अदालत ने गुरुवार को खारिज कर दिया।
 
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