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UP : विश्वनाथ मंदिर के आसपास नहीं खुलेंगी मांस की दुकानें, दर्ज होंगे FIR; चीनी मांझा बेचने पर लगेगा जुर्माना

Thu, 09 Jan 2025 04:01 AM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Thu, 09 Jan 2025 04:01 AM IST
सार

नगर निगम में कार्यकारिणी समिति की बैठक

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meat shops not open near Vishwanath temple FIR registered Fine imposed selling Chinese manjha
नगर निगम में कार्यकारिणी समिति की बैठक लेते महापाैर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

विश्वनाथ मंदिर से दो किमी दायरे में चल रहीं अवैध मांस की दुकानों पर अब नगर निगम एफआईआर दर्ज कराएगा। यह आदेश मेयर अशोक कुमार तिवारी ने पशु चिकित्सा अधिकारी को दिए। मेयर की अध्यक्षता में बुधवार को नगर निगम में कार्यकारिणी समिति की बैठक सात घंटे चली। 

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इसमें मेयर ने नगर आयुक्त अक्षत वर्मा को निर्देशित किया कि जानलेवा प्रतिबंधित चीनी मांझे की बिक्री पर रोक लगाएं। इसके लिए अभियान चलाकर बेचने वालों पर जुर्माना लगाए। चीनी मांझे का इस्तेमाल न करने के लिए चौराहे-तिराहे पर स्लोगन व बोर्ड लगवाएं।
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कार्यकारिणी की बैठक में नगर निगम अधिनियम की धारा 91 एक और 91 दो के तहत प्रस्ताव आए। जिन्हें सशर्त पास किया गया। कांजी हाउस में पशुओं को रखने के लिए पूर्व में निर्धारित दर 1000 रुपये से बढ़ाकर 1200 प्रति पशु निर्धारित किया गया। डीजल मद में 4 करोड़ की अतिरिक्त वृद्धि की गई। 
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आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव पास हुआ। इसमें तय हुआ कि प्रतिदिन 410 रुपये मानदेय दिया जाए। शहीद उद्यान में अमूल की दुकान का 5500 रुपये मासिक किराया और दो वर्ष का आवंटन किया गया। निगम में आउटसोर्सिंग के माध्यम से राजस्व विभाग में कार्यरत लेखपालों के आयु निर्धारण का प्रस्ताव पारित किया गया। 

एक सप्ताह में जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र निस्तारित होंगे। दुर्घटना को ध्यान में रखकर डिवाइडरों पर रिफ्लेक्टर लगेंगे। बैठक में कार्यकारिणी सदस्य अमरदेव यादव, प्रमोद राय, गरिमा सिंह, अक्षयवर सिंह, सुशील कुमार गुप्ता, सुरेश कुमार, अपर नगर आयुक्त दुष्यंत कुमार मौर्य, सविता यादव, राजीव कुमार राय, विनोद कुमार गुप्ता मौजूद रहे।

नगर निगम की दुकानों का किराया बढ़ेगा
नगर निगम के स्वामित्व वाली दुकानों के किराये में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया गया। इसमें विश्वेशरगंज की दुकानों का 8 रुपये प्रति वर्ग फीट, संजय गांधी मार्केट का 781 रुपये प्रतिमाह, भदैनी मार्केट का सर्किल रेट का 50 प्रतिशत वर्गमीटर, शास्त्री नगर मार्केट का सर्किल रेट का 50 प्रतिशत वर्गमीटर, मलदहिया मार्केट का 1900 रुपये प्रतिमाह, दलहट्टा चेतगंज का 9 प्रति वर्गफीट के दर पर स्वीकृत किया गया। यह दरें सितम्बर-अक्तूबर 2024 से प्रभावी मानी जाएंगी।

डोट टू डोर कूड़ा कलेक्शन में होटल, माॅल के यूजर चार्ज बढ़ेंगे
नगर निगम की ओर से डोर टू डोर कूड़ा उठान के एवज में ली जा रही यूजर चार्ज की धनराशि में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पेश किया गया। तय हुआ कि तीन सितारा होटल में 4500 के स्थान पर 20 हजार रुपये और माॅल को 4500 के स्थान पर 10000 रुपये प्रति महीना देने होंगे। आवासीय भवनों के यूजर चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई।

तालाबों में नीलामी के जरिये होगा मछली पालन
नगर निगम के 384 तालाबों में मत्स्य पालन का प्रस्ताव पेश किया गया। कार्यकारिणी समिति ने 10 वर्षों के लिए नीलामी के माध्यम से आवंटन करने को कहा। हालांकि इससे धार्मिक तालाबों को मुक्त रखा जाएगा। इनका आवंटन राजस्व विभाग की ओर से निर्धारित दरों पर किया जाएगा। महाप्रबंधक जलकल की ओर से सेप्टिक टैंक, घरों से निकलने वाले फीकल स्लज का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसमें बताया गया कि रमना में स्थित 50 केएलडी प्लांट पर स्लज का निस्तारण कराया जाएगा।

विज्ञापन उपविधि से 6.5 करोड़ वसूली का लक्ष्य
विज्ञापन पालिसी के बारे में अपर नगर आयुक्त राजीव कुुमार राय ने प्रस्ताव पेश किया। कहा कि शासन की ओर से विज्ञापन उपविधि तैयार की जा रही है। स्थानीय स्तर पर एक योग्य संस्था का चयन होगा। जो नगर निगम सीमा क्षेत्र में विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में सर्वेक्षण कर अपना उपयुक्त सलाह प्रस्तुत करेगा। मेयर ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में विज्ञापन मद में वसूली 6.5 करोड़ से कम न हो।

जेपी मेहता कॉलेज में बनेगा बास्केटबाॅल, बैडमिंटन कोर्ट
पार्षद हनुमान प्रसाद ने जेपी मेहता काॅलेज में बास्केटबाॅल, बैटमिंटन के कोर्ट बनाने, निगम के भूमि पर कमर्शियल भवन, सूजाबाद डोमरी में वन क्षेत्र बनाने की स्वीकृति दी गई। पार्षद सुरेश कुमार के सवाल पर मेयर ने कहा कि कार्य की जानकारी सभी पार्षदों को दी जाए। निगम की संपत्ति पर काबिज सीआरपीएफ भवन को खाली करने या सर्किल रेट पर खरीदने के लिए जिलाधिकारी से पत्राचार करें।

महाकुंभ के दौरान 24 घंटे घाट, प्रमुख क्षेत्रों में रात में होगी सफाई
उप सभापति नरसिंह दास ने कहा कि महाकुंभ के दौरान घाट और प्रमुख क्षेत्रों में 24 घंटे और रात्रिकालीन सफाई कराएं। साथ ही 24 घंटे में घाटों से अतिक्रमण हटवाएं। घाटों की उपविधि तैयार करने को कहा। निगम की भूमि कब्जा मुक्त कराने के बारे में सहायक नगर आयुक्त अनिल यादव ने बताया कि नव विस्तारित क्षेत्रों में 784 बीघा जमीन चिह्नित की गई। इनमें से 492 बीघा पर कब्जा कर लिया गया है। बाकी पर कार्रवाई की जा रही है।

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