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दुष्कर्म केस में मौलाना जरजिस दोषी करार: वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी सुनवाई, अदालत कल सुनाएगी सजा

Wed, 21 Sep 2022 06:41 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Wed, 21 Sep 2022 06:41 PM IST
सार

दुष्कर्म, ब्लैकमेल और जान से मारने की धमकी के मामले में इटावा के मौलाना जरजिस को वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अदालत गुरुवार को मौलाना जरजिस को सजा सुनाएगी।

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Maulana Jarjis convicted in rape case Hearing was going on in Varanasi fast track court
मौलाना मोहम्मद जरजिस - फोटो : सोशल मीडिया।

विस्तार

वाराणसी की युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त मौलाना मोहम्मद जरजिस  को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सजा की बिंदु पर अदालत गुरुवार को सुनवाई करेगी। मौलाना जरजिस के खिलाफ यह मुकदमा एक दिसंबर 2015 को वाराणसी के जैतपुरा थाने में दर्ज किया गया था।

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प्रकरण के अनुसार इटावा का रहने वाला मौलाना जरसीस अक्सर तकरीर करने के लिए वाराणसी आता-जाता था। इस दौरान उसकी मुलाकात जैतपुरा थाना क्षेत्र निवासी एक युवती से हुई। इस दौरान मौलाना ने शादी का झांसा देकर बार-बार शारीरिक संबंध बनाया। आरोप है कि 19 नवंबर 2015 को दिन में 2 बजे अभियुक्त जरसीस पीड़िता के घर आया और जबरन दुष्कर्म किया। शोर करने पर उसने बदनाम करने की धमकी दी और विडियो क्लिप बना ली।
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साथ ही धमकी दिया कि अगर किसी से जिक्र करोगी तो तुम्हें पूरे हिंदुस्तान में बदनाम कर देंगे। इस मामले में पीड़िता ने एक दिसंबर 2015 को जैतपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अदालत ने बुधवार को अभियुक्त मौलाना मोहम्मद जरजिस को दोषी पाया और सजा गुरुवार को सुनाएगी। 

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