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वाराणसी में अब सुबह आठ से शाम चार बजे तक खुलेगा बाजार, शनिवार और रविवार को लॉकडाउन जैसा होगा प्रतिबंध

Sun, 12 Jul 2020 09:57 PM IST
विचित्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: विचित्र सिंह Updated Sun, 12 Jul 2020 09:57 PM IST
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Market will open from eight to four in the morning in varanasi
shop open - फोटो : अमर उजाला।
वाराणसी में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सोमवार से शहर में नई व्यवस्था लागू होगी। सप्ताह में पांच दिन ही बाजार खुलेगा और सुबह आठ से शाम चार बजे तक ही आवागमन होगा। शाम पांच बजे से सुबह छह बजे तक जिले में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां रहेंगी। बिना काम सड़कों पर आने वालों के खिलाफ पेड क्वारंटीन की कार्रवाई की जाएगी। 
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जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, यह व्यवस्था सभी दुकानों, बाजार, माल, निजी व सरकारी आफिस, दवाई की दुकानें, सभी मंडियां, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, ट्रांसपोर्ट आफिस, गलियों में घूम कर वेंडिंग करने वालों सहित सभी आर्थिक गतिविधियां पर लागू होगी। एक सप्ताह तक नई व्यवस्था के आंकलन के बाद आगे की रणनीति तय होगी।
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दो दिन के प्रतिबंध के बाद सोमवार से बाजार पहले की तरह खोला जाएगा। मगर, अब वर्किंग ऑवर (काम के घंटे) कम कर दिए गए हैं। सोमवार से शुक्रवार तक सभी दुकानें, बाजार, माल, आफिस आदि को शाम चार बजे तक बंद करना आवश्यक होगा। शनिवार और रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी।
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दुकानों और मार्केट पर लागू लेफ्ट-राइट और 50 फीसदी ऑड-इवेन की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी। बिना मास्क घर से निकलने पर जुर्माना लगाया जाएगा। बिना काम घर से निकलने वाले और गलियों में घूमते या खेलते हुए पकड़े जाने पर पेड क्वारंटीन किया जाएगा। सब्जी और दूध मंडियों के लिए पूर्व निर्धारित व्यवस्था लागू रहेगी।

मेडिकल इमरजेंसी में अनुमति जरूरी नहीं

शाम पांच बजे से सभी का आवागमन और घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। सुबह 6 बजे तक कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। ये प्रतिबंध शहर और गांव दोनों जगह लागू होंगे। रेलवे स्टेशन, एयर पोर्ट के यात्री टिकट मोबाइल या प्रिंट दिखाकर आवागमन कर सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी वाले व्यक्ति बिना अनुमति अस्पताल जा सकते हैं। प्रेस, मीडिया, समाचार पत्र प्रतिबंध से मुक्त होंगे।

इन पर नहीं लागू होगा प्रतिबंध

सभी सरकारी और निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, उनके अंदर दवा की दुकानें, सभी छोटे बड़े कारखाने और सरकारी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। यदि दवा की दुकान किसी अस्पताल या नर्सिंग होम में होगी तो ऐसी दुकान 24 घंटे खुली रह सकती हैं। शराब की दुकान एक्साइज एक्ट के अनुसार शासन के निर्णय के अधीन खुलेंगी।

साप्ताहिक बंदी में चलेगा स्वच्छता अभियान

शनिवार और रविवार को बंदी के दौरान स्वच्छता व सैनिटाइजेशन अभियान चलेगा। औद्योगिक इकाइयां भी शनिवार-रविवार को सैनिटाइजेशन कराएंगी। स्वास्थ्य विभाग का डोर टू डोर कोरोना अभियान और डेंगू बचाव अभियान जारी रहेगा। नगर निगम और निकायों और ग्राम पंचायतों का सफाई अभियान जारी रहेगा। इनसे जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों को ड्यूटी पर पहुंचना आवश्यक होगा। टिड्डी दल पर प्रभावी नियंत्रण के लिए रसायन का छिड़काव किया जा सकेगा।

इस सप्ताह सुबह आठ से शाम चार बजे तक ही बाजार खुलेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पेड क्वारंटीन की कार्रवाई की जाएगी। बिना काम घर से निकलने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। -कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी

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