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Varanasi News: स्कूल से बालक के भागने के मामले में मजिस्ट्रीयल जांच, 15 तक दर्ज करा सकते हैं बयान

Wed, 10 Jul 2024 08:04 PM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: प्रगति चंद Updated Wed, 10 Jul 2024 08:04 PM IST
सार

एडीएम सदर ने बताया कि घटना के संबंध में यदि कोई व्यक्ति साक्ष्य, मौखिक कथन अंकित कराना चाहता है, तो वह 15 जुलाई तक उनके न्यायालय/कार्यालय आ सकता है। साक्ष्य भी दे सकता है। 

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Magisterial inquiry into case of boy running away from school in varanasi
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पढ़ाई के दौरान विद्यालय से भागने वाले राजकीय बाल गृह (बालक) 11 वर्षीय छात्र के मामले में जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने मजिस्ट्रियल जांच के लिए अपर उप जिलाधिकारी सदर शिवानी सिंह को नामित किया। एडीएम सदर ने बताया कि घटना के संबंध में यदि कोई व्यक्ति साक्ष्य, मौखिक कथन अंकित कराना चाहता है, तो वह 15 जुलाई तक उनके न्यायालय/कार्यालय आ सकता है। साक्ष्य भी दे सकता है। 

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राजकीय बाल गृह (बालक), रामनगर में बालक बलिया का रहने वाला है। वह बाल कल्याण समिति, वाराणसी में रहता था। पढ़ाई के लिए उसका नामांकन सिद्धार्थ एकेडमी पटनवा, बसंत नगर, चंदौली में कराया गया था। वह 15 अप्रैल को स्कूल बस से विद्यालय गया। लंच अवकाश के बाद बालक कक्षा में नहीं आया। खोजबीन से पता चला कि बालक विद्यालय की छत से पीछे की तरफ से भाग गया था।

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