भदोही में लूट की घटना: सेल्समैन लूटकांड के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में अपर जिला सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय की अदालत ने शराब की दुकानों से कैश कलेक्शन करके उसके मैनेजर के साथ घर जाते समय लूटपाट के आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त करने का आदेश सुनाया।
मिर्जापुर जिले के चील्ह थाना क्षेत्र के पटेहरा गांव निवासी शेषमणि उपाध्याय नारेपार, चंदापुर, जंगीगंज, गांधी, खमरिया आज की दुकानों का मैनेजर था। गत दो नवंबर को शाम पांच बजे दुकानों का पैसा इकट्ठे कर वह अपनी मोटरसाइकिल से घर जा रहा था।
तभी सीतामढ़ी की तरफ से हनुमान कुटिया मंदिर के पास तीन युवक बाइक से आए और उसको धक्का मार दिया। इससे वह अपनी मोटरसाइकिल से गिर गया और उसके बैग में रखे डेढ़ लाख रुपये लूटकर अपराधी वहां से फरार हो गए।
इस सनसनीखेज वारदात का कुछ दिन बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी की। इनमें से आरोपी नितेश कुमार उर्फ फिरंगी मिश्रा और आशीष सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों के बहस और तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश आलोक कुमार यादव की अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त करने का आदेश सुनाया। अभियोजन पक्ष से बहस करी शासकीय अधिवक्ता पंकज तिवारी ने की।