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धरोहरों की मरम्मत तो हो पर मौलिकता से छेड़छाड़ नहीं
ब्यूरो/अमर उजाला, वाराणसी
Updated Fri, 29 Apr 2016 01:59 AM IST
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वाराणसी के गंगा घाटों पर स्थित ऐतिहासिक इमारतों के मरम्मत पर लगी रोक हाईकोर्ट ने उठा ली है। कोर्ट ने जर्जर भवनों की मरम्मत और पुनर्निर्माण की मांग को सशर्त अनुमति देते हुए कहा है कि भवनों का मौलिक और ऐतिहासिक स्वरूप परिवर्तित नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने नए भवनों के निर्माण पर रोक का आदेश जारी रखा है। बता दें कि उच्च न्यायालय के इस आदेश से गंगा तट के दो सौ मीटर के दायरे के जर्जर इमारतों की मरम्मत का रास्ता साफ होगा। साथ ही, जो घाट क्षतिग्रस्त हैं उनकी भी मरम्मत की जा सकेगी।
कौटिल्य सोसाइटी की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता की खंडपीठ ने इलाहाबाद-हल्दिया जलमार्ग के लिए रामनगर में जेटी के निर्माण की इजाजत दे दी है। याचिका में राज्य सरकार ने अर्जी दाखिल कर पांच नए घाट बनाने और पुराने घाटों की मरम्मत की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दस सदस्यों की समिति गठित है। सरकार अपना प्रस्ताव कमेटी के समक्ष रखे और कमेटी 15 दिन के भीतर बैठक घाटों की मरम्मत के बारे में अनुमति देने पर निर्णय ले। नए घाटों के निर्माण पर कमेटी जो भी निर्णय लेती है, उसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपनी होगी।
मुख्य स्थायी अधिवक्ता रमेश उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि घाटों पर स्थित पुराने भवन बेहद जर्जर हो चुके हैं। उनकी मरम्मत न होने से गिरने का खतरा है, जिससे दुघर्टना हो सकती है। वीडीए ने ऐसे भवनों का बिना नक्शा पास कराए मरम्मत की स्वीकृति देने संबंधी प्रस्ताव को शासन ने अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि भवनों की वास्तुकला और प्राचीन स्वरूप बरकरार रखते हुए ही मरम्मत की जा सकती है। नया निर्माण नहीं किया जाएगा। मरम्मत की निगरानी वीडीए करेगा। न्यायमित्र मनीष गोयल ने कोर्ट के आदेश अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में अस्सी नदी पर अतिक्रमण का भी जिक्र किया गया है।
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कौटिल्य सोसाइटी की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता की खंडपीठ ने इलाहाबाद-हल्दिया जलमार्ग के लिए रामनगर में जेटी के निर्माण की इजाजत दे दी है। याचिका में राज्य सरकार ने अर्जी दाखिल कर पांच नए घाट बनाने और पुराने घाटों की मरम्मत की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दस सदस्यों की समिति गठित है। सरकार अपना प्रस्ताव कमेटी के समक्ष रखे और कमेटी 15 दिन के भीतर बैठक घाटों की मरम्मत के बारे में अनुमति देने पर निर्णय ले। नए घाटों के निर्माण पर कमेटी जो भी निर्णय लेती है, उसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपनी होगी।
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मुख्य स्थायी अधिवक्ता रमेश उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि घाटों पर स्थित पुराने भवन बेहद जर्जर हो चुके हैं। उनकी मरम्मत न होने से गिरने का खतरा है, जिससे दुघर्टना हो सकती है। वीडीए ने ऐसे भवनों का बिना नक्शा पास कराए मरम्मत की स्वीकृति देने संबंधी प्रस्ताव को शासन ने अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि भवनों की वास्तुकला और प्राचीन स्वरूप बरकरार रखते हुए ही मरम्मत की जा सकती है। नया निर्माण नहीं किया जाएगा। मरम्मत की निगरानी वीडीए करेगा। न्यायमित्र मनीष गोयल ने कोर्ट के आदेश अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में अस्सी नदी पर अतिक्रमण का भी जिक्र किया गया है।
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