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काशी राजपरिवार: गिरफ्तारी वारंट पर रोक के आदेश को हाईकोर्ट ने किया स्थगित, जानें- क्या है पूरा मामला
Sat, 13 Jan 2024 05:11 PM IST
प्रगति चंद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: प्रगति चंद
Updated Sat, 13 Jan 2024 05:11 PM IST
सार
मामला काशी राजपरिवार की कृष्ण प्रिया, उनके पति और एक अन्य से प्रकरण जुड़ा है। जमीन की धोखाधड़ी के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इस पर जिला जज की अदालत में आरोपियों ने रिवीजन
दाखिल किया था।
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allahabad high court
- फोटो : social media
विस्तार
जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने काशी राजपरिवार की कृष्ण प्रिया व उनके पति अशोक सिंह और चंद्रशेखर कपूर के खिलाफ निचली अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक के आदेश को हाईकोर्ट ने स्थगित कर दिया है। साथ ही, विपक्षियों को नोटिस जारी कर सुनवाई के लिए चार अप्रैल की तिथि नियत की है।
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जमीन की धोखाधड़ी के मामले में आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इस पर जिला जज की अदालत में आरोपियों ने रिवीजन दाखिल किया था। जिला जज ने गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ वादी अभिषेक जायसवाल ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दाखिल की।
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न्यायमूर्ति मनोज बजाज की अदालत ने सुनवाई के बाद जिला जज के पारित आदेश पर रोक लगा दी। वादी के अधिवक्ता धीरेंद्र नाथ शर्मा और अरविंद सिंह ने मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से मांग में कहा था कि आरोपी प्रभावशाली हैं। इन लोगों ने वादी की करोड़ों रुपये की जमीन पर कब्जा कर लिया है। कैंट थाने की पुलिस इनके प्रभाव में है। विवेचक को विवेचना में आरोपी सहयोग नहीं कर रहे हैं।
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इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 16 अक्तूबर 2023 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके खिलाफ आरोपियों ने जिला जज की अदालत में फौजदारी निगरानी याचिका दाखिल की थी। छह नवंबर 2023 को गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी गई थी। अब वारंट पर रोक लगाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी।
40 लाख रुपये चुराने के आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर
प्रभारी सत्र न्यायाधीश राकेश पांडेय की अदालत ने बड़ागांव के एक फ्लैट से 40 लाख रुपये चोरी के मामले में आरोपी लाइन बाजार, जौनपुर निवासी सौरभ विश्वकर्मा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अदालत में आरोपी का पक्ष अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह प्रिंस ने रखा। कहा कि आरोपी पर सह आरोपियों के साथ मिलकर 20 दिसंबर 2023 को अपार्टमेंट के कमरे से 40 लाख रुपये चुराने का आरोप है। उसके पास से मात्र 250 रुपये बरामद हुए, जो कि उसके थे।