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Varanasi: ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े छह मामलों की सुनवाई टली, सभी में मिली अलग-अलग तारीख

Thu, 05 Jan 2023 03:11 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Thu, 05 Jan 2023 03:11 PM IST
सार

ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े छह  मामलों की सुनवाई गुरुवार को टल गई। सिविल जज सीनियर डिविजन (फास्ट ट्रैक कोर्ट ) महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने सभी मामलों में अलग-अलग तारीख नियत कर दी।
 

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Hearing of seven cases related to Gyanvapi masjid case postponed in varanasi court gave different dates
वाराणसी कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े छह मामलों की सुनवाई गुरुवार को टल गई और सभी में अलग-अलग तारीख नियत कर दी गई। सिविल जज सीनियर डिविजन (फास्ट ट्रैक कोर्ट ) महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में भगवान आदि विश्वेश्वर की ओर से विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरन सिंह ने अर्जी दाखिल कर ज्ञानवापी परिसर भगवान आदि विश्वेश्वर को सौंपने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई 21 जनवरी को होगी।

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अविमुक्तेश्वर भगवान की ओर से दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता, खजुरी निवासी अजीत सिंह के प्रार्थना पत्र पर भी इसी 21 जनवरी को इसी अदालत में सुनवाई होगी। इसमें ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के नियमित दर्शन-पूजन की मांग की गई है।
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पर्यावरणविद प्रभुनारायण की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर भी इसी अदालत में 17 जनवरी को सुनवाई होगी। इसमें भी ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के पूजा-अर्चना की मांग की गई है। ज्योर्तिलिंग आदिविश्वेश्वर विराजमान की ओर से अनुष्का तिवारी व इंदु तिवारी ने भी याचिका दाखिल की है।

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जिसमें अंजुमन इंतजामिया ने आपत्ति दाखिल की और भारत सरकार को हाजिर होने क लिए नोटिस जारी की गई है। इस मामले में 18 जनवरी को सुनवाई होनी है। विश्व हिंदू महासमिति के अध्यक्ष अभिषेक शर्मा की तरफ से दाखिल वाद जिसमें ज्ञानवापी परिसर हिन्दुओं को सौंपने, प्रतीक चिन्हों को सुरक्षित करने और नित्य दर्शन पूजन की मांग की गई है। इस मामले में 16 फरवरी को सुनवाई होगी।

लोहता निवासी मुख्तार व अन्य की तरफ से ज्ञानवापी मुस्लिमों को सौंपने, हिंदुओं के प्रवेश पर रोक और उर्स की इजाजत संबंधित वाद पर भी 17 जनवरी को सुनवाई होगी।

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