फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gyanvapi: Now Rakhi has applied to become a party

Varanasi: ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले पर एक और याचिका दायर, 28 को सुनवाई, जानिए क्या है मांग

Wed, 22 Feb 2023 04:51 PM IST
वाराणसी ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: वाराणसी ब्यूरो Updated Wed, 22 Feb 2023 04:51 PM IST
सार

सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिविजन महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में मंगलवार को मुख्तार अहमद अंसारी की तरफ से दाखिल वाद में पक्षकार बनने के लिए ज्ञानवापी के मां शृंगार गौरी मुकदमे की वादिनी राखी सिंह ने अर्जी लगाई है। 

विज्ञापन
Gyanvapi: Now Rakhi has applied to become a party
वाराणसी कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिविजन महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में मंगलवार को मुख्तार अहमद अंसारी की तरफ से दाखिल वाद में पक्षकार बनने के लिए ज्ञानवापी के मां शृंगार गौरी मुकदमे की वादिनी राखी सिंह ने अर्जी लगाई है। अधिवक्ता शिवम गौड़ ने उनकी तरफ से पक्ष रखा है।

विज्ञापन


अधिवक्ता के मुताबिक, मुख्तार अहमद अंसारी ने ज्ञानवापी परिसर में चादर चढ़ाने की मांग की है। इसका राखी सिंह ने विरोध किया और अर्जी लगाकर ज्ञानवापी परिसर को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की संपत्ति बताया। साथ ही पक्षकार बनने की अर्जी लगाई और पक्षकार को सुनने के बाद ही मामले के निस्तारण की मांग की है।
विज्ञापन


अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। इस मामले में मां शृंगार गौरी मुकदमे की चार अन्य महिलाओं ने पक्षकार बनने का आवेदन पहले ही दिया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। साथ ही कुछ अन्य आवेदकों की पक्षकार बनने की अर्जी खारिज कर दी थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

आपको बताएं, लोहता निवासी मुख्तार अहमद अंसारी, कच्चीबाग निवासी अनीसुर्रहमान और तीन अन्य ने वाद दाखिल कर राज्य सरकार, अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी, डीएम और पुलिस आयुक्त को पक्षकार बनाया था। साथ ही अदालत से अनुरोध किया कि विपक्षीगण को मना किया जाए कि ज्ञानवापी परिसर स्थित तीन दृश्य मजार और अदृश्य मजार पर चादर चढ़ाने, फातिहा पढ़ने और वार्षिक उर्स का आयोजन करने के अधिकार से वंचित न किया जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed