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ज्ञानवापी से जुड़े पांच केस में सुनवाई: दो वर्ष पुरानी अर्जी पर मसाजिद कमेटी ने शुरू की बहस, अगली सुनवाई 17 को

Wed, 16 Oct 2024 11:25 AM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: प्रगति चंद Updated Wed, 16 Oct 2024 11:25 AM IST
सार

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी से संबंधित पांच मामलों में सुनवाई हुई। इस दौरान ज्ञानवापी से संबंधित दो वर्ष पुरानी अर्जी पर मसाजिद कमेटी ने बहस शुरू की। 

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Gyanvapi Case Masjid Committee started debate on two year old application
Gyanvapi Case - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ज्ञानवापी से संबंधित दो वर्ष पुरानी एक अर्जी पर मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन/फास्ट ट्रैक कोर्ट युगल शंभू की अदालत में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से बहस शुरू की गई। वादी पक्ष की ओर से कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद जहां है, उसी परिसर में वर्ष 1991 तक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयंसेवक शाखा लगाया करते थे। उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया था।

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इस पर मसाजिद कमेटी की ओर से कहा गया कि दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य वादी ने दाखिल नहीं किया है। मामले की सुनवाई की अगली तिथि 17 अक्तूबर नियत की गई है। बजरडीहा के विवेक सोनी और चितईपुर के जयध्वज श्रीवास्तव ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में 25 मई 2022 को अर्जी दाखिल की थी।
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अर्जी में गुहार लगाई गई है कि स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये मुस्लिम पक्ष को मना किया जाए कि वे ज्ञानवापी स्थित आदि ज्योतिर्लिंग श्री काशी विश्वनाथ के पूजा-पाठ और राग-भोग सहित अन्य कार्यों में विधि विरुद्ध तरीके से व्यवधान न डालें।
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मसाजिद कमेटी ने अर्जी की पोषणीयता पर बहस शुरू कर दी है। 17 अक्तूबर को शेष बहस के लिए अदालत ने तारीख नियत की है। इससे पहले गत सात अक्तूबर को मसाजिद कमेटी की ओर से इस मामले में समय मांगे जाने पर अदालत ने 300 रुपये का हर्जाना लगाया था।

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ज्ञानवापी: निगरानी अर्जी पर सुनवाई 30 अक्तूबर को

विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) अवधेश कुमार की कोर्ट में मंगलवार को ज्ञानवापी में उर्स सहित अन्य धार्मिक आयोजन की मांग से संबंधित वाद में हिंदू पक्ष को पक्षकार बनाने के खिलाफ लंबित निगरानी अर्जी पर सुनवाई हुई। इस मामले में सभी पक्ष के पक्षकारों को 30 अक्तूबर को उपस्थित रहना है। यह निगरानी अर्जी लोहता क्षेत्र निवासी मुख्तार अहमद अंसारी ने दाखिल की है।  
 
अर्जेंट वाद की सुनवाई 22 अक्तूबर को
वाराणसी। सिविल जज (सीनियर डिविजन) हितेश अग्रवाल की कोर्ट में मंगलवार को ज्ञानवापी में अर्जेंट पूजा-पाठ और राग-भोग सहित अन्य मांगों से संबंधित वाद की सुनवाई हुई। इस मामले में अगली सुनवाई 22 अक्तूबर को होगी। यह वाद शैलेंद्र योगीराज की ओर से पिछले साल दाखिल किया गया था। उन्होंने ज्ञानवापी में पूजा-पाठ और राग-भोग की अनुमति मांगी थी।  

पक्षकार बनाने की मांग पर सुनवाई 17 अक्तूबर को

विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) की कोर्ट में मंगलवार को लॉर्ड विश्वेश्वरनाथ के वर्ष 1991 के मामले के पक्षकार हरिहर पांडेय के निधन के बाद उनके बेटों को पक्षकार बनाने संबंधी निगरानी अर्जी पर सुनवाई हुई। इस मामले में लॉर्ड विश्वेश्वरनाथ के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने अपनी बहस पूरी कर ली है। अब इस पर प्रणय पांडेय व अन्य की ओर से जवाबी बहस की जायेगी। अगली सुनवाई 17 अक्तूबर को होगी। इस मामले में हरिहर पांडेय के निधन के बाद मुकदमे में पक्षकार बनाने के लिए उनके दोनों बेटे प्रणय पांडेय व करण शंकर पांडेय की ओर से अर्जी दी गई है।  



धार्मिक आयोजनों की अनुमति की मांग पर सुनवाई 25 अक्तूबर को
सिविल जज सीनियर डिविजन / फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रशांत कुमार की अदालत में मंगलवार को ज्ञानवापी से संबंधित एक अन्य मामले में सुनवाई अब 25 अक्तूबर को होगी। इस मामले में विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में वाद दाखिल कर मांग की है कि ज्ञानवापी में गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित किया जाए। अधिवक्ता आयुक्त के सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग के राग-भोग व पूजा-पाठ और अन्य धार्मिक आयोजन करने की अनुमति दी जाए। वादी द्वारा अमीन सर्वे कराने की अर्जी दाखिल की गई थी, जो कोर्ट ने पिछले दिनों खारिज कर दी।
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