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दोहरे हत्याकांड मामले में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष समेत तीन को आजीवन कारावास

Mon, 27 Nov 2017 07:51 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला,आजमगढ़
ब्यूरो, अमर उजाला,आजमगढ़ Updated Mon, 27 Nov 2017 07:51 PM IST
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former district panchayat chairmen including three person get Life imprisonment
पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विक्रम सिंह - फोटो : अमर उजाला
वर्ष 2010 में आजमगढ़ के अतरौलिया ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान हुई गोलीबारी में दोहरे हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने सोमवार को सजा सुनाई।  अतरौलिया थाना क्षेत्र के भगतपुनर गांव निवासी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विक्रम सिंह, गोविंदपुर गांव निवासी पूर्व ब्लाक प्रमुख लालजी सिंह के पुत्रों शैलेश सिंह उर्फ पिंकू, अजय कुमार सिंह उर्फ पप्पू को जिला सत्र न्यायाधीश आफताब हुसैन रिजवी की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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साथ ही 60-60 हजार का अर्थदंड लगाया गया। सजा सुनते ही तीनों की आंखों से आंसू छलक आए और उन्होंने राजनीतिक साजिश का शिकार होने की बात कही। साथ ही सजा के खिलाफ ऊपरी न्यायालय में अपील करने की बात कही।
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वर्ष 2010 में अतरौलिया ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान हुई गोलीबारी में जमीन नंदना गांव निवासी महेंद्र यादव और बसावनपट्टी निवासी राम अवध यादव की मौत हो गई थी। मामले में मृतक महेंद्र के भाई योगेंद्र कुमार यादव ने 22 दिसंबर 2010 में स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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आरोप लगाया था कि मेरा भाई अतरौलिया ब्लॉक पर चुनाव देखने आया था। लगभग 12 बजे अनंतपुर गांव निवासी सदस्य बीडीसी श्याम बिहारी यादव अपना मत देकर जैसे ही बाहर निकला। उसे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विक्रम सिंह पुत्र रामदास सिंह समेत तीनों आरोपी हाथों में असलहा लेकर भला बुरा कहते हुए फायरिंग कर दी। 

17 गवाहों ने दिए बयान

former district panchayat chairmen including three person get Life imprisonment
2010 में अतरौलिया ब्लाक प्रमुख के चुनाव के दौरान हुई थी वारदात - फोटो : अमर उजाला
गोली लगने से महेंद्र की मौके पर और राम अवध की वाराणसी में इलाज के दौरान मौत हो गई। अनंतपुर गांव के श्याम बिहारी यादव, बढ़या गांव के राम कलेश निषाद, सिकंदरपुर गांव के राम सिंगार यादव और देहुला गांव के राम सहाय यादव घायल हो गए।

अतरौलिया पुलिस ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विक्रम सिंह, गोविंदपुर गांव के शैलेश सिंह उर्फ पिंकू और अजय कुमार सिंह उर्फ पप्पू के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीष कुमार चौहान और पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता दशरथ यादव ने 24 नवंबर को कुल 17 गवाहों को पेश किया था।

बचाव पक्ष की तरफ से कुल छह गवाह पेश किए गए थे। जिला सत्र न्यायाधीश आफताब हुसैन रिजवी की अदालत ने तीनों पर दोष सिद्ध पाया था। जिला सत्र न्यायाधीश आफताब हुसैन रिजवी ने सोमवार को मामले में सजा की तिथि नीयत की थी। सुबह से ही कोर्ट परिसर में जमावड़ा लगा था। लंच से पहले जिला सत्र न्यायाधीश आफताब हुसैन रिजवी ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 
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