बलियाः धर्म छिपाकर शादी की कोशिश मामले में युवक पर एफआईआर दर्ज, मुख्य आरोपी फरार
बलिया की अदालत में शादी के पूर्व ही चाय की दुकान पर बातचीत के दौरान शक होने पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने दोनों से पूछताछ की। पहले तो लड़की ने बरगलाने की कोशिश की बाद में दोनों के आधार कार्ड देखे गए तो दोनों दो समुदायों के निकले।
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धर्म छिपाकर कोर्ट में शादी करने पहुंचने के मामले में युवती के पिता की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में पुलिस छानबीन शुरू कर दी है। मामला बलिया जिले के उभांव थाना क्षेत्र का है। पुलिस को दी तहरीर में युवती के पिता ने आरोप लगाया कि पड़री निवासी दिलशाद ने मेरी पुत्री को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा दिया।
बुधवार दोपहर बलिया कोर्ट में शादी करने के लिए उसे घर से ले गया। बलिया की अदालत में शादी के पूर्व ही चाय की दुकान पर बातचीत के दौरान शक होने पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने दोनों से पूछताछ की। पहले तो लड़की ने बरगलाने की कोशिश की बाद में दोनों के आधार कार्ड देखे गए तो दोनों दो समुदायों के निकले।
इसी बीच मुख्य आरोपी युवक फरार हो गया। जबकि लड़की व शादी की गवाही में देने आए युवक को कार्यकर्ताओं ने पकड़ कर कोतवाली पुलिस को सौंप दिया और तहरीर दी। उभांव थानाध्यक्ष ज्ञानेश्वर मिश्र ने बताया कि युवती के पिता की तहरीर पर केस दर्ज कर छानबीन की जा रही है।
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दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
थाना सिकंदरपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) ने आरोपी प्रेमसागर मोदनवाल निवासी मिल्की कस्बा सिकंदरपुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। उसका आधा भाग पीड़िता को दिया जाएगा। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी की चल अचल संपत्ति से इस धनराशि की वसूली की जाएगी।
चार अप्रैल 2020 को पीड़िता की मां ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी 10 वर्षीय पुत्री मोबाइल रिचार्ज कराने आरोपी की दुकान पर गई थी। मोबाइल रिचार्ज करने के बाद आरोपी ने पीड़िता को ऊपर कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया था। तहरीर पर थाना सिकंदरपुर में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया था।
पुलिस की ओर से चार्जशीट पेश करने के बाद विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार पांडेय और संयुक्त निदेशक अभियोजन सुरेश कुमार पाठक की ओर से प्रभावी पैरवी कराई गई। सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) शिव कुमार द्वितीय ने आरोपी प्रेम सागर मोदनवाल पुत्र स्व. देववंश प्रसाद निवासी मोहल्ला मिल्की कस्बा सिकंदरपुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया।