फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   FIR registered against youth for trying to marry by hiding own religion in ballia court main accused absconding people said love jihad

बलियाः धर्म छिपाकर शादी की कोशिश मामले में युवक पर एफआईआर दर्ज, मुख्य आरोपी फरार

Thu, 29 Jul 2021 10:42 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Thu, 29 Jul 2021 10:42 PM IST
सार

बलिया की अदालत में शादी के पूर्व ही चाय की दुकान पर बातचीत के दौरान शक होने पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने दोनों से पूछताछ की। पहले तो लड़की ने बरगलाने की कोशिश की बाद में दोनों के आधार कार्ड देखे गए तो दोनों दो समुदायों के निकले। 

विज्ञापन
FIR registered against youth for trying to marry by hiding own religion in ballia court main accused absconding people said love jihad
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : amar ujala

विस्तार

धर्म छिपाकर कोर्ट में शादी करने पहुंचने के मामले में युवती के पिता की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में पुलिस छानबीन शुरू कर दी है। मामला बलिया जिले के उभांव थाना क्षेत्र का है। पुलिस को दी तहरीर में युवती के पिता ने आरोप लगाया कि पड़री निवासी दिलशाद ने मेरी पुत्री को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा दिया।

विज्ञापन


बुधवार दोपहर बलिया कोर्ट में शादी करने के लिए उसे घर से ले गया। बलिया की अदालत में शादी के पूर्व ही चाय की दुकान पर बातचीत के दौरान शक होने पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने दोनों से पूछताछ की। पहले तो लड़की ने बरगलाने की कोशिश की बाद में दोनों के आधार कार्ड देखे गए तो दोनों दो समुदायों के निकले।
विज्ञापन


इसी बीच मुख्य आरोपी युवक फरार हो गया। जबकि लड़की व शादी की गवाही में देने आए युवक को कार्यकर्ताओं ने पकड़ कर कोतवाली पुलिस को सौंप दिया और तहरीर दी। उभांव थानाध्यक्ष ज्ञानेश्वर मिश्र ने बताया कि युवती के पिता की तहरीर पर केस दर्ज कर छानबीन की जा रही है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

.

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

थाना सिकंदरपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) ने आरोपी प्रेमसागर मोदनवाल निवासी मिल्की कस्बा सिकंदरपुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। उसका आधा भाग पीड़िता को दिया जाएगा। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी की चल अचल संपत्ति से इस धनराशि की वसूली की जाएगी।

चार अप्रैल 2020 को पीड़िता की मां ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी 10 वर्षीय पुत्री मोबाइल रिचार्ज कराने आरोपी की दुकान पर गई थी। मोबाइल रिचार्ज करने के बाद आरोपी ने पीड़िता को ऊपर कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया था। तहरीर पर थाना सिकंदरपुर में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया था।

पुलिस की ओर से चार्जशीट पेश करने के बाद विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार पांडेय और संयुक्त निदेशक अभियोजन सुरेश कुमार पाठक की ओर से प्रभावी पैरवी कराई गई। सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) शिव कुमार द्वितीय ने आरोपी प्रेम सागर मोदनवाल पुत्र स्व. देववंश प्रसाद निवासी मोहल्ला मिल्की कस्बा सिकंदरपुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed