फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Dependent will get benefit on death of employee from Kovid-19

कोविड-19 से कर्मचारी की मृत्यु पर आश्रित को मिलेगा लाभ

Thu, 24 Jun 2021 01:39 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 24 Jun 2021 01:39 AM IST
विज्ञापन
Dependent will get benefit on death of employee from Kovid-19
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) कर्मचारी की कोविड-19 से मृत्यु होने पर राहत योजना के तहत औसत वेतन का 90 फीसदी हिस्सा आश्रित परिजनों में हर महीने वितरित करेगा। मृतक की पत्नी अथवा पति 120 रुपये के वार्षिक योगदान पर चिकित्सकीय देखरेख भी प्राप्त कर सकते हैं। ईएसआईसी के प्रभारी निदेशक मनोज कुमार साव ने बताया कि यह योजना कोविड-19 से ठीक होने के 30 दिनों के भीतर होने वाली कोविड-19 संबंधी मौत को भी कवर करेगी। उन्होंने कहा कि जिस कर्मचारी की मृत्यु कोविड-19 से हुई है, वह बीमारी के निदान की तारीख से कम से कम तीन महीने पूर्व ईएसआईसी के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहत के लिए दावा किसी भी नजदीकी शाखा कार्यालय में किया जा सकता है। उन्होंने योजना का लाभ लेने के लिए अन्य बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed