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धोखाधड़ी मामले में विवेचक को कोर्ट ने किया तलब

Fri, 15 Apr 2022 01:18 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 15 Apr 2022 01:18 AM IST
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Court summoned the investigator in the fraud case
वाराणसी। अतिरिक्त सिविल जज जूनियर डिवीजन व न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने हाईकोर्ट इलाहाबाद से कार्यवाही स्थगित होने के बावजूद फरार घोषित कराए जाने पर पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने शिवपुर थाने के धोखाधड़ी के एक मामले में विवेचक को कोर्ट में हाजिर होकर शपथपत्र देने को आदेशित किया है। कोर्ट ने विवेचक को आदेशित किया कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करेंगे और फरार होने की कार्यवाही स्थगित रखेंगे। प्रकरण के मुताबिक पूर्व विधायक राजकुमार गौतम ने जमीन की धोखाधड़ी के एक मामले में आनंद सिंह, दिग्विजय सिंह, मैथलीशरण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपियों के अधिवक्ता विशाल सिंह व संजय सिंह दाढ़ी के मुताबिक मामले में कार्यवाही पर स्टे के बावजूद विवेचक ने कोर्ट को अंधेरे में रखकर आरोपियों को कोर्ट से फरार घोषित करा दिया। संवाद
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हमले के विरोध में कल न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय
वाराणसी। कोर्ट परिसर में पुलिस कस्टडी के दौरान आरोपी द्वारा अधिवक्ता अशोक तिवारी पर हमले की सेंट्रल और बनारस बार एसोसिएशन ने निंदा की। बृहस्पतिवार को प्रस्ताव पारित कर अधिवक्ता पर दर्ज मुकदमे को स्पंज करने, हमलावर पर गैंगेस्टर और रासुका की कार्रवाई करने और अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने आदि की मांग की। घटना की चार सदस्यीय कमेटी द्वारा जांच करने और घटना के विरोध में शनिवार को पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक की अध्यक्षता बनारस बार अध्यक्ष धीरेंद्र नाथ शर्मा, संचालन महामंत्री रत्नेश्वर पांडेय ने किया। बैठक में सेंट्रल बार अध्यक्ष मोहन यादव व महामंत्री अश्वनी राय शामिल रहे। संवाद
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लूट मामले में मां सहित तीन पुत्रों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश
वाराणसी। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय गौरव सिंह की अदालत ने लूट मामले में मां और तीन पुत्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश मंडुवाडीह पुलिस को दिया है। ककरमत्ता निवासी वादी अनवर ने अधिवक्ता संजय सिंह के जरिये दाखिल वाद मेें कहा कि ककरमत्ता मेें उसने मोहम्मद अजीज से किराए पर दुकान लिया था, साथ ही एक लाख 45 हजार रुपया एडवांस दिया था। कुछ दिन बाद ही आरोपियों ने धमकी देनी शुरू कर दी। 19 मार्च को दुकान का ताला तोड़कर उसमें रखा सारा सामान लूट लिया गया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपियों रेहाना बानो और तीन पुत्रों मोहम्मद इश्तियाक अंसारी, शादाब अंसारी, समीर अंसारी व तीन अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है। संवाद
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