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दहेज में कार नहीं लाने पर बहू को जलाकर मारने वाले सास-ससुर सहित चार को 10 साल की कैद

Tue, 27 Jul 2021 12:47 AM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Tue, 27 Jul 2021 12:47 AM IST
सार

शादी के कुछ दिन बाद से ही दहेज में कार लाने की मांग करते ससुराल वाले बहू को तरह-तरह से प्रताड़ित करने लगे। शादी को एक साल भी नहीं बीता कि अभियुक्तों ने  मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया। 

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Court sentenced imprisoned for 10 years to four accused  including mother in law who burnt daughter in law  for dowry
मृतका के पति को कोर्ट ने किया बरी - फोटो : फाइल

विस्तार

दहेज में कार न मिलने पर बहू को जलाकर मार डालने के मामले में विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) पुष्कर उपाध्याय की कोर्ट ने सजा सुनाई है। आरोपित सास तारा चौबे, ससुर उमेश चंद्र चौबे, देवर मनीष एवं ननद अलका को दोषी पाते हुए दस- दस साल की सजा सुनाई गई।  साथ ही अदालत ने आरोपितों पर तीन-तीन हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है।

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चारों आरोपित उसी समय से जेल में हैं, जबकि मृतका के पति आशीष चौबे को संदेह का लाभ देते हुए दहेज हत्या के आरोप से बरी कर दिया। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी द्वय विनय कुमार सिंह व कमलेश यादव ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष के अनुसार मऊ जिला के रानीपुर थानांतर्गत ब्राह्मणपुरा गांव निवासी अवधेश दूबे की पुत्री प्रियंका की तीन मार्च 2014 को वाराणसी के श्यामपुरी कालोनी, मीरापुर बसही (शिवपुर) निवासी उमेश चंद्र चौबे के बेटे आशीष चौबे के साथ हुई।
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शादी के कुछ दिन बाद से ही दहेज में कार लाने की मांग करते ससुराल वाले उसे तरह तरह से प्रताड़ित करने लगे। शादी को एक साल भी नहीं बीता कि उपरोक्त अभियुक्तों ने 17 सितंबर 2014 की शाम में प्रियंका के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।अदालत ने दोनो पक्ष के सुनने व साक्ष्य के अवलोकन के बाद आरोपितों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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महिला प्रधान पर हमले की आरोपी महिला को अग्रिम जमानत

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संजीव सिन्हा की अदालत ने प्रधानी चुनाव की रंजिश में महिला प्रधान से कार्यालय में घुसकर मारपीट के मामले में आरोपी महिला तारा देवी की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनुज यादव व विकास सिंह के अनुसार देल्हना (रोहनिया) की तत्कालीन ग्राम प्रधान वादिनी कुसुम सिंह ने रोहनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 

मारपीट मामले में चार के खिलाफ मुकदमा 
भेलूपुर थाना क्षेत्र के दुर्गाकुंड  कैवल्यधाम कॉलोनी निवासी सागर कुमार बिंद ने चार लोगों के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी के मामले में मुकदमा दर्ज करवाया है। सागर का आरोप है कि रविवार को पिता प्रदीप कुमार बिंद को दुकान में रखे कुछ पैसों की जरूरत थी जिसे निकालने के लिए सुबह आठ बजे दुकान गए। संजू यादव, अनूप यादव, अशोक यादव, सुरेश यादव गाली देते हुए पिटाई की। भेलूपुर पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
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