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कोरोना के बढ़ते मामले: बिना कारण घर से बाहर आने वाले अब सात दिन के लिए होंगे क्वारंटीन

Thu, 02 Jul 2020 12:06 PM IST
गीतार्जुन गौतम अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Thu, 02 Jul 2020 12:06 PM IST
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Coronavirus rising cases changes in rule of lockdown unlock 2 in varanasi people will be quarantines for seven days now
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : PTI

वाराणसी में कुछ दिनों से तेजी से बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए अनलॉक-2 को सख्त किया गया है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने धारा 144 के तहत बुधवार को सख्त निषेधाज्ञा जारी की हैं। यदि कोई सड़क पर टहलते वक्त पकड़े जाने पर घर से बाहर निकलने का ठोस कारण नहीं बता पाया तो उसे सात दिन के लिए होम या सरकारी क्वारंटीन किया जा सकता है।

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सभी कोचिंग सेंटरों, पार्कों, खेल मैदानों को फिर से बंद कर दिया गया है। साथ ही पान मसाला और गुटखा की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। सड़क के दोनों ओर की दुकानें, मार्केट, कांप्लेक्स, कतारबद्ध दुकानों एवं निजी कार्यालयों के खोले जाने में एक-एक दिन के अंतराल का नियम लागू किया गया है। एक तरफ की दुकानें व निजी कार्यालय सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और दूसरी तरफ की दुकानें मंगलवार, बृहस्पतिवार व शनिवार को खुलेंगी।
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साप्ताहिक बंदी का दिन रविवार तय किया गया है। बेकरी उत्पादों के आउटलेट, डेयरी, मिठाई की दुकान, ट्रांसपोर्ट, कोरियर और कंपनियों के गोदाम और  वेयर हाउस छह दिन खुलेंगे। रेस्टोरेंट व आइसक्रीम पार्लर, मल्टीब्रांड व रिसेलिंग स्टोर जैसे बिग बाजार, स्पेंसर्स आदि रविवार के अलावा बाकी दिन खुलेंगे। इनका समय सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक ही रहेगा।

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सात दिन खुलेंगी दवा की दुकान और सैलून
नई व्यवस्था में दोनों तरफ की दवा की दुकानें, सैलून और नाई की दुकानें सप्ताह में सातों दिन सुबह नौ से शाम सात बजे तक खुलेंगी। ब्यूटी पार्लर, मिठाई की दुकानों, खान पान की वस्तुओं की होम डिलिवरी करने वाले संस्थानों को सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर की व्यवस्था, फेस मास्क, कवर, ग्लब्स का प्रयोग करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों की एकल दुकानें, मार्केट, कांप्लेक्स, कतारबद्ध दुकानें रविवार साप्ताहिक बंदी के अलावा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई है। साप्ताहिक मंडी, पैठ या मार्केट लगाना प्रतिबंधित किया गया है।

स्कूल, कालेज और शैक्षिक संस्थान बंद
सीनियर एवं जूनियर व सभी प्रकार के विद्यार्थियों के सारे स्कूल, कालेज, शैक्षिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। किसी भी विद्यार्थी के बिना किसी ठोस कारण के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही खुले में खेलना, मार्केट एवं मार्गों पर घूमना आदि भी प्रतिबंधित भी रहेगा। 10 वर्ष की आयु के बच्चे बिना मेडिकल इमरजेंसी या बिना आवश्यकता के घर से बाहर निकले तो उनके माता पिता व अभिभावक पर कार्रवाई की जाएगी। 

बुजुर्गो अैर गर्भवती महिलाओं का निकलना प्रतिबंधित
65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं के घर से निकलने पर प्रतिबंध होगा। प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएगा और दो गज सोशल डिस्टेंसिंग का प्रत्येक जगह पालन करेगा।

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