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कार्रवाई: बीएचयू ने एमए छात्र को किया निलंबित, कैंपस में प्रवेश पर रोक; जानें- क्या है पूरा मामला
Fri, 21 Aug 2026 04:35 PM IST
Pragati Chand
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
Published by: Pragati Chand
Updated Fri, 21 Aug 2026 04:35 PM IST
सार
Varanasi News: पिछले साल 27 फरवरी को रौनक के निलंबन और प्रतिबंध के आदेश वापस लिए गए थे और उसी दिन रौनक को अनुशासनहीन गतिविधियों से दूर रहने की सलाह दी गई थी।
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बनारस हिंदी विश्वविद्यालय, BHU
- फोटो : X (@bhupro)
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विस्तार
बीएचयू ने एमए छात्र रौनक मिश्रा को निलंबित कर दिया है। विश्वविद्यालय ने ईसीआर-264 लागू कर छात्र की सभी शैक्षणिक सुविधाएं, छात्रावास और लाइब्रेरी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। परिसर में प्रवेश पर भी रोक है।
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डिप्टी रजिस्ट्रार रंजीत शांडिल्य की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि रौनक मिश्रा के खिलाफ पांच प्राथमिकी है। इन मामलों और पहले की अनुशासनहीनता को चीफ प्रॉक्टर कार्यालय ने स्थायी समिति के समक्ष रखा था। समिति ने 11 अगस्त की बैठक में मामले की समीक्षा कर फैसला लिया।
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आदेश में बताया गया है कि पिछले साल 27 फरवरी को रौनक के निलंबन और प्रतिबंध के आदेश वापस लिए गए थे और उसी दिन रौनक को अनुशासनहीन गतिविधियों से दूर रहने की सलाह दी गई थी। बावजूद परिसर और आसपास अनुशासनहीनता के मामलों का जिक्र आदेश में है।
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