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राजघाट भगदड़ मामले में रिटायर्ड एडीएम को जमानत
Updated Sat, 23 Dec 2017 02:17 AM IST
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वाराणसी। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम डॉ. एके सिंह की कोर्ट ने जय गुरुदेव की शोभायात्रा के दौरान राज घाट पुल पर हुई भगदड़ में 25 लोगों की मौत के मामले में आयोजक मंडल के सदस्य सेवानिवृत्त अपर जिलाधिकारी अवधेश मणि त्रिपाठी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद मंजूर कर ली।
कोर्ट ने कहा कि शिवपुर निवासी आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नही है। वह अवकाश प्राप्त वृद्ध और बीमार हैं। उनका स्वास्थ्य दवाओं पर निर्भर है। इसके साथ ही वह न तो धार्मिक कार्यक्रम के आयोजक थे और न ही प्रबंधक थे। ऐसे में 50-50 हजार के दो जमानतदार देने पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है। आरोपी के अधिवक्ता अशोक सिंह प्रिंस के मुताबिक 16 अक्तूबर, 2016 को जय गुरुदेव के अनुयायियों की शोभायात्रा के दौरान राज घाट पुल पर भगदड़ में 25 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में आरोपी ने नाम प्रकाश में आने पर बीते दिनों कोर्ट में समर्पण किया था जहां से अंतरिम जमानत खारिज होने पर जेल जाना पड़ा था।
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कोर्ट ने कहा कि शिवपुर निवासी आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नही है। वह अवकाश प्राप्त वृद्ध और बीमार हैं। उनका स्वास्थ्य दवाओं पर निर्भर है। इसके साथ ही वह न तो धार्मिक कार्यक्रम के आयोजक थे और न ही प्रबंधक थे। ऐसे में 50-50 हजार के दो जमानतदार देने पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है। आरोपी के अधिवक्ता अशोक सिंह प्रिंस के मुताबिक 16 अक्तूबर, 2016 को जय गुरुदेव के अनुयायियों की शोभायात्रा के दौरान राज घाट पुल पर भगदड़ में 25 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में आरोपी ने नाम प्रकाश में आने पर बीते दिनों कोर्ट में समर्पण किया था जहां से अंतरिम जमानत खारिज होने पर जेल जाना पड़ा था।
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