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निलंबित एआरटीओ के निजी चालक की जमानत खारिज

Fri, 28 Jul 2017 02:26 AM IST
Updated Fri, 28 Jul 2017 02:26 AM IST
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निलंबित एआरटीओ के निजी चालक की जमानत खारिज
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण जितेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने ट्रक चालकों से अवैध वसूली और कागजात छीनने के आरोपी निलंबित एआरटीओ आरएस यादव के निजी चालक धनजी यादव की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी।
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अदालत ने कहा कि ट्रक चालकों से लूटे गए कागजात पुलिस कस्टडी में विवेचक ने निलंबित एआरटीओ आरएस यादव की निशानदेही पर बरामद किए हैं। मारपीट व गालीगलौज की भी बात सामने आई है और प्राथमिकी देर से दर्ज होने मात्र से जमानत प्रार्थना स्वीकृत नहीं की जा सकती है। विवेचना में आरोपी के खिलाफ साक्ष्य मिले हैं। ऐसे में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की जाती है। अदालत में जमानत याचिका का विरोध डीजीसी अनिल कुमार सिंह ने किया।
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