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चुनाव लड़ने वालों की जमानत राशि तय
ब्यूरो/अमर उजाला, उन्नाव
Updated Sat, 19 Sep 2015 11:52 PM IST
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उन्नाव। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के उम्मीदवारों के लिए जमानत और नाम निर्देशन पत्र की धनराशि का निर्धारण कर दिया गया है। इस बार क्षेत्र पंचायत सदस्य व प्रधान पद के उम्मीदवारों को जमानत के रूप में 200 रुपये जमा करने होंगे। वहीं, दोनों पद के प्रत्याशियों को नाम निर्देशन पत्र के लिए 300 रुपये चुकाने होंगे। सदस्य ग्राम पंचायत की जमानत राशि 500 रुपये और नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 150 रुपये रखा गया है। इसी प्रकार जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार को जमानत के रूप में 4000 रुपये और नाम निर्देशन पत्र की खरीद के लिए 500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, महिला श्रेणी और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को नाम निर्देशन पत्र और जमानत में निर्धारित धनराशि से आधी देनी होगी।
नाम निर्देशन पत्र नकद मूल्य देकर खरीदा जा सकेगा। जमानत की धनराशि ट्रेजरी चालान द्वारा बैंक/कोषागार में जमा की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में नामांकन के दिनांक व नियत समय के पूर्व तक जमानत की धनराशि नकद भी जमा की जा सकेगी। नाम निर्देशन पत्र के साथ आयोग का निर्धारित प्रपत्र उम्मीदवारों को भरना होगा। ग्राम पंचायत सदस्य प्रत्याशी को केवल घोषणापत्र ही लगाना होगा।
अन्य पद के उम्मीदवार को अनुलग्रक-1 में शपथपत्र भी दाखिल करना होगा। यदि उम्मीदवार एससी/एसटी/बीसी वर्ग का है तो उसे तहसीलदार/एसडीएम की ओर से प्रदत्त जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। घोषणापत्र/शपथपत्र का प्रारूप निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी से निशुल्क प्राप्त किया जा सकेगा। सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान, बीडीसी और सदस्य जिला पंचायत पद के उम्मीदवार को किसी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का देयता का बकाएदार नहीं होना चाहिए। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ मतदाता सूची की अभिप्रमाणित प्रति लगानी होगी।
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नाम निर्देशन पत्र नकद मूल्य देकर खरीदा जा सकेगा। जमानत की धनराशि ट्रेजरी चालान द्वारा बैंक/कोषागार में जमा की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में नामांकन के दिनांक व नियत समय के पूर्व तक जमानत की धनराशि नकद भी जमा की जा सकेगी। नाम निर्देशन पत्र के साथ आयोग का निर्धारित प्रपत्र उम्मीदवारों को भरना होगा। ग्राम पंचायत सदस्य प्रत्याशी को केवल घोषणापत्र ही लगाना होगा।
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अन्य पद के उम्मीदवार को अनुलग्रक-1 में शपथपत्र भी दाखिल करना होगा। यदि उम्मीदवार एससी/एसटी/बीसी वर्ग का है तो उसे तहसीलदार/एसडीएम की ओर से प्रदत्त जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। घोषणापत्र/शपथपत्र का प्रारूप निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी से निशुल्क प्राप्त किया जा सकेगा। सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान, बीडीसी और सदस्य जिला पंचायत पद के उम्मीदवार को किसी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का देयता का बकाएदार नहीं होना चाहिए। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ मतदाता सूची की अभिप्रमाणित प्रति लगानी होगी।
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