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कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को मिलेगा अनुदान
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उन्नाव। कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को अनुदान मिलेगा। इसका लाभ पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। यह जानकारी उप कृषि निदेशक डॉ. नंदकिशोर ने दी।
उप कृषि निदेशक ने बताया कि शासन द्वारा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना वर्ष 2020-21 के अंतर्गत कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, लघु/सीमांत एवं महिला कृषकों को 50 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 40 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य किया गया है। मानव चालित कृषि यंत्र जैसे विकल्प साइथ, ड्रम सीडर, स्प्रेयर एवं इको फ्रे ंडली लाइट ट्रेप, पशु चालित कृषि यंत्र तथा शक्ति चालित कृषि यंत्र जैसे लेजर लैंड लेबलर, हैरो, कल्टीवेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, पावर चैप कटर, पावर स्प्रेयर, ट्रैक्टर, मिनी राइस मिल, मिनी दाल मिल, मिलेट मिल व कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना पर अनुदान देय है।
बताया कि कृषक विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण के बाद पोर्टल पर दिए गए लिंक यंत्र पर अनुदान के लिए टोकन निकालें। पीएम कुसुम योजना में सोलर पंप स्थापना के लिए 5 एचपी, 3 एचपी, 2 एचपी के लिये किसानों को प्रथम आओ, प्रथम पाओ के आधार पर कृषक अंश का ड्राफ्ट उप कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क कर जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिये कृषि विभाग के संबंधित तहसीलस्तरीय उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी कार्यालय तथा उप कृषि निदेशक उन्नाव के जनपदीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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उप कृषि निदेशक ने बताया कि शासन द्वारा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना वर्ष 2020-21 के अंतर्गत कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, लघु/सीमांत एवं महिला कृषकों को 50 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 40 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य किया गया है। मानव चालित कृषि यंत्र जैसे विकल्प साइथ, ड्रम सीडर, स्प्रेयर एवं इको फ्रे ंडली लाइट ट्रेप, पशु चालित कृषि यंत्र तथा शक्ति चालित कृषि यंत्र जैसे लेजर लैंड लेबलर, हैरो, कल्टीवेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, पावर चैप कटर, पावर स्प्रेयर, ट्रैक्टर, मिनी राइस मिल, मिनी दाल मिल, मिलेट मिल व कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना पर अनुदान देय है।
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बताया कि कृषक विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण के बाद पोर्टल पर दिए गए लिंक यंत्र पर अनुदान के लिए टोकन निकालें। पीएम कुसुम योजना में सोलर पंप स्थापना के लिए 5 एचपी, 3 एचपी, 2 एचपी के लिये किसानों को प्रथम आओ, प्रथम पाओ के आधार पर कृषक अंश का ड्राफ्ट उप कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क कर जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिये कृषि विभाग के संबंधित तहसीलस्तरीय उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी कार्यालय तथा उप कृषि निदेशक उन्नाव के जनपदीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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