{"_id":"611ead008ebc3e79f34bce5c","slug":"election-unnao-news-knp6471116103","type":"story","status":"publish","title_hn":"जिला योजना समिति सदस्य पद के लिए चुनाव 3 सितंबर को","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जिला योजना समिति सदस्य पद के लिए चुनाव 3 सितंबर को
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
उन्नाव। जिला योजना समिति सदस्य पद के लिए चुनाव तीन सितंबर को होंगे। 27 अगस्त को नामांकन होगा और उसी दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी। 31 अगस्त को नाम वापसी और तीन सितंबर को मतदान होगा।
जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से ही जिला योजना समिति के लिए 24 सदस्यों का चुनाव होना है। जिले में अध्यक्ष समेत जिला पंचायत सदस्यों की संख्या 51 है। इन्हीं में से 24 सदस्य जिला योजना समिति के लिए चुने जाने हैं। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीख की घोषणा कर दी है।
27 अगस्त को डीएम कोर्ट कक्ष संख्या तीन में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक नामांकन दाखिल होंगे, इसके बाद उनकी जांच होगी। 31 अगस्त को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नाम वापसी होगी। तीन सितंबर को डीएम कोर्ट में ही सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद मतगणना कराई जाएगी।
विज्ञापन
जिला योजना समिति सदस्य पद पर चुनाव लड़ने के इच्छुक जिला पंचायत सदस्यों को नामांकनपत्रों की खरीद में निर्धारित शुल्क देना होगा। सामान्य वर्ग के सदस्य को पांच सौ रुपये और आरक्षित व महिला वर्ग को 250 रुपये में नामांकनपत्र दिया जाएगा। इसके अलावा जमानत आदि में कोई शुल्क नहीं लगेगा।
सहायक निर्वाचन अधिकारी डॉ. संजय द्विवेदी ने बताया कि नामांकन के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार को अपने साथ दो प्रस्तावक व दो अनुमोदक लाने होंगे। प्रस्तावक व अनुमोदक भी जिला पंचायत सदस्य ही होने चाहिए। उधर, जिला अर्थ संख्याधिकारी राजदीप वर्मा ने बताया कि जिला योजना समिति में निर्वाचित सदस्य ही जिला योजना की बैठक में हिस्सा ले सकेंगेे।
विज्ञापन
जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से ही जिला योजना समिति के लिए 24 सदस्यों का चुनाव होना है। जिले में अध्यक्ष समेत जिला पंचायत सदस्यों की संख्या 51 है। इन्हीं में से 24 सदस्य जिला योजना समिति के लिए चुने जाने हैं। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीख की घोषणा कर दी है।
विज्ञापन
27 अगस्त को डीएम कोर्ट कक्ष संख्या तीन में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक नामांकन दाखिल होंगे, इसके बाद उनकी जांच होगी। 31 अगस्त को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नाम वापसी होगी। तीन सितंबर को डीएम कोर्ट में ही सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद मतगणना कराई जाएगी।
विज्ञापन
जिला योजना समिति सदस्य पद पर चुनाव लड़ने के इच्छुक जिला पंचायत सदस्यों को नामांकनपत्रों की खरीद में निर्धारित शुल्क देना होगा। सामान्य वर्ग के सदस्य को पांच सौ रुपये और आरक्षित व महिला वर्ग को 250 रुपये में नामांकनपत्र दिया जाएगा। इसके अलावा जमानत आदि में कोई शुल्क नहीं लगेगा।
सहायक निर्वाचन अधिकारी डॉ. संजय द्विवेदी ने बताया कि नामांकन के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार को अपने साथ दो प्रस्तावक व दो अनुमोदक लाने होंगे। प्रस्तावक व अनुमोदक भी जिला पंचायत सदस्य ही होने चाहिए। उधर, जिला अर्थ संख्याधिकारी राजदीप वर्मा ने बताया कि जिला योजना समिति में निर्वाचित सदस्य ही जिला योजना की बैठक में हिस्सा ले सकेंगेे।