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फैसला आने के पहले हो गई मौत

Thu, 08 Jan 2015 12:03 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, उन्नाव
ब्यूरो/अमर उजाला, उन्नाव Updated Thu, 08 Jan 2015 12:03 AM IST
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Consumer Forum has decided before the death

उन्नाव। उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी पर 3.73 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है। बुधवार दोपहर उपभोक्ता फोरम ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया। बाद में पता चला कि करीब चार घंटे पहले वादी की मौत हो चुकी है।

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मौरावां थानाक्षेत्र के नरीचक निवासी आजाद प्रताप सिंह (38) ने 2010 में दिल्ली के एक नामी अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट कराई थी। इसके बाद उन्होंने बीमा कंपनी से स्वास्थ्य बीमा की रकम के लिए क्लेम किया। मगर कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया।
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इसके बाद आजाद प्रताप सिंह ने अपने वकील अनुराग बाजपेयी के माध्यम से 2013 में उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। एक जनवरी को मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद बुधवार को फोरम ने आजाद प्रताप सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया।
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फोरम ने बीमा कंपनी को 3,73,250 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया। बुधवार दोपहर करीब बारह बजे फैसला सुनाए जाने के बाद जानकारी हुई कि आजाद प्रताप सिंह की सुबह करीब सात बजे मौत हो चुकी है।


अधिवक्ता अनुराग बाजपेयी ने बताया कि वह बीमा कंपनी के खिलाफ एक और वाद दायर करेंगे। उन्होंने बताया कि अगर बीमा कंपनी समय से बीमा की धनराशि का भुगतान करती तो सही इलाज होता और शायद आजाद की असमय मौत न होती।

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