फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   Aluminum was at work Barfi

बर्फी वर्क में मिली एल्यूमिनियम

Sun, 13 Sep 2015 12:30 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला उन्वाव
ब्यूरो/अमर उजाला उन्वाव Updated Sun, 13 Sep 2015 12:30 AM IST
विज्ञापन
Aluminum was at work Barfi
चकलवंशी स्थित दिलीप मिष्ठान भंडार से वर्क लगी बर्फी का लिया गया नमूना जांच में फेल हो गया है। बर्फी में चांदी के वर्क की जगह एल्यूमिनियम के प्रयोग की पुष्टि हुई है। खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारियों ने दुकानदार के खिलाफ न्यायालय में वाद दाखिल किया है। वहीं पेड़े में मिलावट मिलने पर विक्रेता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
विज्ञापन


फूड इंस्पेक्टर सुबोध कुमार ने 29 दिसंबर 2014 को चकलवंशी स्थित दिलीप की दुकान से वर्क लगी बर्फी का नमूना लिया था। सैंपल को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था। करीब छह माह बाद वर्क लगी बर्फी की सैंपल रिपोर्ट आई है। प्रयोगशाला ने बर्फी में लगे वर्क में एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग होने की रिपोर्ट दी है।
विज्ञापन


यह रिपोर्ट आने के बाद स्थानीय उच्चाधिकारियों ने आयुक्त खाद्य सुरक्षा को पत्र भेजकर विक्रेता के खिलाफ वाद दायर करने की अनुमति मांगी थी। आयुक्त के आदेश के बाद 13 अगस्त को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उन्नाव के यहां दुकानदार के खिलाफ वाद दाखिल किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


 इसके अलावा माखी थानाक्षेत्र के पावा गांव निवासी श्रीपाल की दुकान से लिया गया पेेड़े का नमूना भी जांच में फेल हो गया है। पेड़े में मिलावट की पुष्टि होने पर एडीएम कोर्ट से दुकानदार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

दूध व खोए का भी नमूना फेल
अचलगंज के कुर्मापुर निवासी रामकिशोर और माखी निवासी दिनेश कुमार की डेयरी से लिए गए दूध के सैंपल भी मिलावटी मिले है। मिलावट की पुष्टि होने पर एडीएम कोर्ट से पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। शिवप्रसाद की डेयरी से लिए गए दूध के नमूने भी फेल होने पर 20 हजार रुपये का दंड लगाया है।

धवनरोड मंडी से खोए के नमूने के फेल होने पर दुकानदार बल्ली पर पांच हजार रुपये, चकलवंशी-मियागंज रोड पर स्थित त्रिलोकी राठौर की मिठाई दुकान से पेड़े का लिया गया सैंपल फेल हुआ। उनसे पांच हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। अचलगंज के राकेश की दुकान से पिसी हल्दी का लिया गया नमूना जांच में फेल होने पर पांच हजार का जुर्माना लिया गया।


मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित पाया गया वर्क
बर्फी में जो वर्क प्रयोग किया गया था उसे जांच में मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित घोषित किया गया है। इसके आधार पर ही मिठाई विक्रेता के विरुद्ध वाद दाखिल किया गया है। इसके अलावा कई अन्य सैंपलों में मिलावट की पुष्टि होने पर एडीएम कोर्ट से विक्रेताओं पर जुर्माना लगाया गया है।
केके त्रिपाठी, मुख्य अभिहित अधिकारी उन्नाव।


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed