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निशानेबाज वर्तिका सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश
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सुल्तानपुर। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह के खिलाफ सीजेएम किरण गौड़ ने जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 24 जून को होगी। मामला अमेठी जिले के मुसाफिरखाना कोतवाली से जुड़ा है।
रायबरेली की सलोन तहसील में अस्पताल निर्माण के लिए केंद्रीय आयुष मंत्री को संदर्भित पत्र में कूटरचना करने और प्रधानमंत्री के नाम पर कूटरचना कर पत्र लिखने के मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के निजी सचिव विजय गुप्ता ने मुसाफिरखाना कोतवाली में केस दर्ज कराया था। इसमें प्रतापगढ़ जिले के अंतू थाने के रायचंदपुर गांव निवासी अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह, कांग्रेस के पूर्व सांसद कमल किशोर कमांडो व अयोध्या जिले के कुमारगंज निवासी रजनीश सिंह को आरोपी बनाया गया था।
पुलिस ने वर्तिका सिंह व रजनीश सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जबकि कांग्रेस के पूर्व सांसद कमल किशोर कमांडो का नाम निकाल दिया था। सीजेएम कोर्ट से वारंट जारी होने के आदेश को वर्तिका सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के निर्देश पर सीजेएम किरण गौड़ ने पिछले दिनों वर्तिका सिंह के खिलाफ कार्रवाई स्थगित कर दी थी। वादी मुकदमा विजय गुप्ता के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने प्रार्थनापत्र देकर कहा कि हाईकोर्ट ने पिछले 11 मई को अपने पूर्व में दिए गए आदेश को समाप्त कर दिया है।
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उन्होंने कहा कि आदेश की जानकारी होने के बाद भी वर्तिका सिंह कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही हैं। ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। सीजेएम किरण गौड़ ने सुनवाई के बाद वर्तिका सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 24 जून की तिथि नियत की है।
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रायबरेली की सलोन तहसील में अस्पताल निर्माण के लिए केंद्रीय आयुष मंत्री को संदर्भित पत्र में कूटरचना करने और प्रधानमंत्री के नाम पर कूटरचना कर पत्र लिखने के मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के निजी सचिव विजय गुप्ता ने मुसाफिरखाना कोतवाली में केस दर्ज कराया था। इसमें प्रतापगढ़ जिले के अंतू थाने के रायचंदपुर गांव निवासी अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह, कांग्रेस के पूर्व सांसद कमल किशोर कमांडो व अयोध्या जिले के कुमारगंज निवासी रजनीश सिंह को आरोपी बनाया गया था।
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पुलिस ने वर्तिका सिंह व रजनीश सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जबकि कांग्रेस के पूर्व सांसद कमल किशोर कमांडो का नाम निकाल दिया था। सीजेएम कोर्ट से वारंट जारी होने के आदेश को वर्तिका सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के निर्देश पर सीजेएम किरण गौड़ ने पिछले दिनों वर्तिका सिंह के खिलाफ कार्रवाई स्थगित कर दी थी। वादी मुकदमा विजय गुप्ता के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने प्रार्थनापत्र देकर कहा कि हाईकोर्ट ने पिछले 11 मई को अपने पूर्व में दिए गए आदेश को समाप्त कर दिया है।
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उन्होंने कहा कि आदेश की जानकारी होने के बाद भी वर्तिका सिंह कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही हैं। ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। सीजेएम किरण गौड़ ने सुनवाई के बाद वर्तिका सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 24 जून की तिथि नियत की है।