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Sultanpur News: छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष की सजा
Thu, 11 Jan 2024 11:52 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 11 Jan 2024 11:52 PM IST
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सुल्तानपुर। किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में बृहस्पतिवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने आरोपी को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दो सह आरोपियों को मारपीट करने व गाली देते हुए धमकाने का दोषी मानते हुए एक वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक रमेशचंद्र सिंह के मुताबिक जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के साथ चार जनवरी 2020 को गांव के ही आरोपियों ने छेड़छाड़ की थी। आरोपियों ने किशोरी की मां को गाली देते हुए मारा-पीटा था और जान से मारने की धमकी भी दी थी।
किशोरी की मां की तहरीर पर दर्ज केस की विवेचना पूरी कर पुलिस ने आरोपी अनुराग वर्मा के खिलाफ छेड़छाड़ करने और सह आरोपी पवन वर्मा व विनोद वर्मा के साथ एक किशोर के खिलाफ मारपीट, गाली देने व धमकी देने के आरोप में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
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मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह कोर्ट में पेश किए गए। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने आरोपी अनुराग वर्मा को छेड़छाड़ करने का दोषी मानते हुए तीन वर्ष और सह आरोपियों पवन वर्मा व विनोद वर्मा को मारपीट करने, गाली व धमकी देने का दोषी मानते हुए एक-एक वर्ष की सुनाई है। मामले में एक किशोर आरोपी के केस की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है।
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विशेष लोक अभियोजक रमेशचंद्र सिंह के मुताबिक जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के साथ चार जनवरी 2020 को गांव के ही आरोपियों ने छेड़छाड़ की थी। आरोपियों ने किशोरी की मां को गाली देते हुए मारा-पीटा था और जान से मारने की धमकी भी दी थी।
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किशोरी की मां की तहरीर पर दर्ज केस की विवेचना पूरी कर पुलिस ने आरोपी अनुराग वर्मा के खिलाफ छेड़छाड़ करने और सह आरोपी पवन वर्मा व विनोद वर्मा के साथ एक किशोर के खिलाफ मारपीट, गाली देने व धमकी देने के आरोप में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
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मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह कोर्ट में पेश किए गए। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने आरोपी अनुराग वर्मा को छेड़छाड़ करने का दोषी मानते हुए तीन वर्ष और सह आरोपियों पवन वर्मा व विनोद वर्मा को मारपीट करने, गाली व धमकी देने का दोषी मानते हुए एक-एक वर्ष की सुनाई है। मामले में एक किशोर आरोपी के केस की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है।