फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Three years imprisonment to the person guilty of molestation

Sultanpur News: छेड़छाड के दोषी को तीन वर्ष की सजा

Tue, 28 Nov 2023 12:01 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Tue, 28 Nov 2023 12:01 AM IST
विज्ञापन
Three years imprisonment to the person guilty of molestation
सुल्तानपुर। किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने सोमवार को आरोपी को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की 75 फीसदी रकम पीड़िता को मिलेगी।
विज्ञापन



अभियोजन पक्ष के मुताबिक अमेठी जिले के बाजार शुकुल थाने के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी 14 जून 2020 को खेत गई थी। आरोप है कि गांव के ही आरोपी मनोज यादव ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की थी। किशोरी की गुहार पर पहुंचे उसके भाई को आरोपी ने गाली देते हुए मारपीट कर चोट पहुंचाई थी और जान से मारने की धमकी भी दी थी।
विज्ञापन



मामले में पुलिस ने आरोपी मनाेज यादव के खिलाफ छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के साथ ही मारपीट और धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी मनोज यादव को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed