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Sultanpur News: छेड़छाड के दोषी को तीन वर्ष की सजा
Tue, 28 Nov 2023 12:01 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Tue, 28 Nov 2023 12:01 AM IST
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सुल्तानपुर। किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने सोमवार को आरोपी को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की 75 फीसदी रकम पीड़िता को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक अमेठी जिले के बाजार शुकुल थाने के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी 14 जून 2020 को खेत गई थी। आरोप है कि गांव के ही आरोपी मनोज यादव ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की थी। किशोरी की गुहार पर पहुंचे उसके भाई को आरोपी ने गाली देते हुए मारपीट कर चोट पहुंचाई थी और जान से मारने की धमकी भी दी थी।
मामले में पुलिस ने आरोपी मनाेज यादव के खिलाफ छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के साथ ही मारपीट और धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी मनोज यादव को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक अमेठी जिले के बाजार शुकुल थाने के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी 14 जून 2020 को खेत गई थी। आरोप है कि गांव के ही आरोपी मनोज यादव ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की थी। किशोरी की गुहार पर पहुंचे उसके भाई को आरोपी ने गाली देते हुए मारपीट कर चोट पहुंचाई थी और जान से मारने की धमकी भी दी थी।
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मामले में पुलिस ने आरोपी मनाेज यादव के खिलाफ छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के साथ ही मारपीट और धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी मनोज यादव को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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