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Sultanpur News: सगे भाइयाें सहित तीन दोषियों को 10 साल का कारावास
Fri, 17 Jul 2026 11:47 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Fri, 17 Jul 2026 11:47 PM IST
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सुल्तानपुर। जानलेवा हमला करने व हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने के करीब 16 साल पुराने मामले में दो दिन पूर्व दोषी ठहराए गए सगे भाई व एक अन्य अभियुक्तों की सजा के बिंदु पर शुक्रवार को एडीजे प्रथम की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी सगे भाई अशोक शुक्ल, लल्लन शुक्ल व सह अभियुक्त दिनेश पाठक को 10 साल के कारावास एवं प्रत्येक दोषी को 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि वादी मुकदमा के पक्ष में देने का आदेश जारी किया है।
कूरेभार थाने के महमूदपुर गांव के धर्मराज सिंह के मुताबिक धनपतगंज बाजार में वह मकान बनवाकर रहते थे। 30 अप्रैल 2010 को धर्मराज सिंह पर आरोपियों ने जानलेवा हमला कर दिया था। प्रकरण में कूरेभार थाने के नरोत्तमपुर शिवकली निवासी सगे भाई अशोक शुक्ल व लल्लन शुक्ल और पाठक का पुरवा हन्ना हरौरा निवासी दिनेश पाठक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप के मुताबिक दो बाइक से पहुंचे आरोपियों ने पुराने मुकदमे में समझौते का दबाव बनाया और विरोध करने पर धर्मराज सिंह को गोली मार दी थी।
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कूरेभार थाने के महमूदपुर गांव के धर्मराज सिंह के मुताबिक धनपतगंज बाजार में वह मकान बनवाकर रहते थे। 30 अप्रैल 2010 को धर्मराज सिंह पर आरोपियों ने जानलेवा हमला कर दिया था। प्रकरण में कूरेभार थाने के नरोत्तमपुर शिवकली निवासी सगे भाई अशोक शुक्ल व लल्लन शुक्ल और पाठक का पुरवा हन्ना हरौरा निवासी दिनेश पाठक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप के मुताबिक दो बाइक से पहुंचे आरोपियों ने पुराने मुकदमे में समझौते का दबाव बनाया और विरोध करने पर धर्मराज सिंह को गोली मार दी थी।
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