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सुल्तानपुर: हत्या में तीन दोषी करार, सजा कल

Wed, 15 Feb 2023 12:04 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 15 Feb 2023 12:04 AM IST
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Three convicted in murder, sentencing tomorrow
सुल्तानपुर। जमीन विवाद में 13 साल पहले हुई एक व्यक्ति की हत्या के केस में तीन आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश पांडेय ने दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों को जेल भेज दिया है। दोषियों को बृहस्पतिवार को सजा सुनाई जाएगी।
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प्रभारी डीजीसी रामअचल मिश्र ने बताया कि अमेठी के मुसाफिरखाना क्षेत्र के तेजगढ़ निवासी ओमप्रकाश यादव पर 21 जुलाई 2009 को गांव के गुड्डू सिंह, राजकुमार सिंह, उदयभान और संजय सिंह ने लाठी-डंडे से हमलाकर कर दिया था। इस घटना में गंभीर रूप से घायल ओमप्रकाश ट्रॉमा सेंटर, लखनऊ ले जाते समय मौत हो गई थी।
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घटना के पीछे जमीन विवाद बताया गया। मृतक के चचेरे भाई रामशंकर ने नामजद केस दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना कर सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी संजय सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। गुड्डू सिंह, राजकुमार सिंह और उदयभान को कोर्ट ने दोषी मानते हुए मंगलवार को जेल भेज दिया। तीनों को जेल से तलब कर बृहस्पतिवार को सजा सुनाई जाएगी।
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किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की जेल
सुल्तानपुर। चार साल पहले किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने के दोषी अंसार अली को पॉक्सो कोर्ट के जज पवन शर्मा ने 10 साल की जेल और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसी मामले मे जाहिद, साफिर, अलाउद्दीन व रीना बानो को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया। मामले के एक अन्य अपचारी का विचारण किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है ।

अभियोजन के मुताबिक 12 जून 2019 को अमेठी के बाजारशुकुल क्षेत्र के एक गांव से अंसार उर्फ साजिद ने किशोरी को अगवा करके उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस घटना में पुलिस ने छह आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। कोर्ट ने अंसार को दोषी मानते हुए मंगलवार को सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि से 75 फीसदी धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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