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Sultanpur News: सांसद राहुल गांधी के केस में 29 को होगी शेष बहस

Mon, 21 Sep 2026 11:41 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Mon, 21 Sep 2026 11:41 PM IST
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The remaining arguments in MP Rahul Gandhi's case will be heard on the 29th
सुल्तानपुर। गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले में सोमवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइनल बहस की कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी। परिवादी भाजपा नेता की ओर से हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद बहस की कार्यवाही शुरू की गई, लेकिन बहस पूरी नहीं हो सकी है। स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने मामले में शेष बहस के लिए 29 सितंबर की तारीख तय की है।
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कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्र ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के जरिये गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से नाराज होकर मानहानि का वाद दायर किया है। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही है। 12 मार्च को परिवादी विजय मिश्र की तरफ से राहुल गांधी के आवाज की जांच व मिलान विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराने के लिए ट्रायल कोर्ट में अर्जी दी गई थी, जिसे अदालत ने गत दो मई को खारिज कर दिया था।
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परिवादी भाजपा नेता की तरफ से मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को सेशन कोर्ट में निगरानी याचिका पेश कर चुनौती दी गई थी, फिलहाल उनकी निगरानी याचिका 15 जुलाई को एमपी-एमएलए कोर्ट के सेशन जज राकेश यादव ने निराधार पाते हुए खारिज कर दी थी। सेशन कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई थी। राहुल गांधी के अधिवक्ता ने बताया कि हाईकोर्ट में परिवादी विजय मिश्र की तरफ से केस से जुड़े सभी अभिलेखों को नहीं पेश किया था। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई के पश्चात शुरुआती स्तर पर ही याचिका बलहीन पाते हुए गत 10 सितंबर को खारिज कर दिया था। अब परिवादी पक्ष ने बहस की कार्यवाही शुरू कर दी है।
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